सीबीआइ की विशेष अदालत ने 22 नवंबर को ही मोहम्मद उमर व उसके साथी योगेश के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 21 अक्टूबर को दोनों फरार आरोपियों की संपति कुर्क करने का भी आदेश दिया था।
लखनऊ: रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल को अगवा कर देवरिया जेल में ले जाने और मारपीट कर करोड़ों की संपत्ति अपने नाम कराने के मामले में पूर्व सांसद अतीक अहमद (Ateek Ahmad) का बेटा मोहम्मद उमर सीबीआइ की गिरफ्त से दूर है। सीबीआइ ने उसका लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। सीबीआई (CBI)की ओर से आरोपी पर दो लाख का इनाम भी घोषित किया गया है।
कोर्ट ने जारी किया था वारेंट
सीबीआइ की विशेष अदालत ने 22 नवंबर को ही मोहम्मद उमर व उसके साथी योगेश के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 21 अक्टूबर को दोनों फरार आरोपियों की संपति कुर्क करने का भी आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी जांच
मोहित के बेसुध होते ही स्टांप पेपर पर दस्तखत बनवा लिए और करीब 45 करोड़ की संपति अपने नाम करा ली थी। यही नहीं अतीक के गुर्गे पीडि़त की एसयूवी गाड़ी भी लूट ले गए थे। शुरू में कृष्णानगर पुलिस ने विवेचना की थी। बाद में 23 अप्रैल, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी गई थी। अब तक इस मामले में पूर्व सपा सांसद अतीक अहमद समेत 18 अभियुक्तों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए जा चके है।