
लखनऊ: बहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के बेटे की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। लखनऊ स्थित विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हथियार लाइसेंस मामले में कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बता दें कि गिरफ्तारी से बचने के लिए बीते सप्ताह ही अब्बास अंसारी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।
गिरफ्तार होने के डर से पहुंचे थे विशेष अदालत
इससे पहले एमपी-एमएलए अदालत के विशेष मजिस्ट्रेट ने अब्बास के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और महानगर पुलिस थाने के निरीक्षक को उन्हें गिरफ्तार कर 27 जुलाई तक अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया था। इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए अब्बास ने विशेष अदालत का रुख किया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अब्बास अंसारी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। जानकारी के मुताबिक तत्कालीन महानगर थाना प्रभारी अशोक सिंह ने 12 अक्टूबर 2019 को अब्बास अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि अब्बास ने लखनऊ से बंदूक का लाइसेंस प्राप्त किया था और बाद में उसने इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, जहां उसने बदले हुए पते पर यह कहते हुए कई हथियार खरीदे कि वह एक प्रसिद्ध शूटर है। वर्तमान में अब्बास अंसारी मऊ विधानसभा क्षेत्र से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं।
कोर्ट ने की तीखी टिप्पणी
एक महिला की जमीन का बैनामा फर्जी महिला के जरिए कराने के मामले में निरुद्ध अभियुक्त गुरुचरन की जमानत अर्जी सत्र अदालत ने खारिज कर दी है। प्रभारी जज अनुरोध मिश्र ने प्रथम दृष्टया इसके अपराध को गंभीर करार दिया है। सरकारी वकील अरुण पांडेय के मुताबिक अभियुक्त इस फर्जी बैनामे का गवाह है। इस जमीन को हाइटेक ग्रीन सिटी को बेच दिया गया था। इसके बाद कम्पनी ने कई अन्य लोगों को बेच दिया। 21 सितंबर, 2021 को इसकी एफआइआर शांति देवी ने थाना नगराम में दर्ज कराई थी।
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