मऊ: मुख्तार अंसारी की पत्नी व बेटा अब्बास भगौड़ा घोषित, कोर्ट में पेश न होने पर होगी बड़ी कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अफशां अंसारी, अब्बास अंसारी पर अलग-अलग मामलों में जिले के तीन थानों में मुकदमे दर्ज हैं। इन सभी मामलों में गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। 

Asianet News Hindi | Published : Jul 26, 2022 11:30 AM IST / Updated: Jul 26 2022, 05:15 PM IST

मऊ: पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी व बेटे अब्बास अंसारी और दो सालों को भगौड़ा घोषित कर दिया है। एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। तीन थानों की फोर्स ने मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास पर दबिश दे रही है। मुख्तार अंसारी के घर पर पुलिस ने 82 की नोटिस चस्पा किया है। 

गैर जमानती वारंट हो चुका है जारी
पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अफशां अंसारी, अब्बास अंसारी पर अलग-अलग मामलों में जिले के तीन थानों में मुकदमे दर्ज हैं। इन सभी मामलों में गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। दोनों के खिलाफ धारा-82 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही करते हुए भगोड़ा घोषित किया गया है।

कोर्ट में पेश न होने पर होगी कुर्की की कार्रवाई
साथ ही बताया कि ये लोग अगर कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, तो कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। लखनऊ की एसपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 27 जुलाई तक पेश होने का समय दिया है। आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए तो नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। थाना दक्षिणटोला पर दर्ज मुकदमे में गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार की पत्नी अफशां, साले आतिफ रजा और अनवर शहजाद की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इन पर थाना दक्षिणटोला में एससी/एसटी लोगों की 33 एकड़ जमीन पर कब्जा करने का मामला दर्ज है।

अब्बास ने एक शस्त्र लाइसेंस पर कई शस्त्र खरीदे
एसपी ने बताया कि 21 अक्टूबर 2021 को अफशां पर दक्षिणटोला में गैंगस्टर का मुकदमा कराया गया था। इसे हटाने के लिए अभियुक्तों ने कोर्ट में अर्जी भी दी थी। लेकिन 9 मई 2022 को कोर्ट ने अभियुक्तों की अर्जी खारिज कर दी थी। साथ ही इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। अंसारी के बेटे अब्बास ने खुद को निशानेबाज बताते हुए एक शस्त्र लाइसेंस पर कई शस्त्र खरीदे थे। अब अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पुलिस को कहा कि अब्बास अंसारी को 27 जुलाई तक पेश करे।

बता दें कि सरकारी संपत्ति यानी एफसीआई गोदाम को गलत तरीके से दस्तावेज तैयार कराकर कब्जा करने का मामला दर्ज है। फिलहाल, मामले में मुख्तार की पत्नी और साले के अलावा रविंद्र नारायण, जाकिर हुसैन भी शामिल हैं। इस मामले में रविंद्र नारायण और जाकिर हुसैन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अफशां और उनके भाई फरार हैं। हालांकि, कोर्ट के आदेश पर इन जमीनों को सरकार कब्जे में ले चुकी है। अफशां अंसारी की 3 करोड़ 76 लाख की संपत्ति जून 2022 में जब्त की गई है। इससे पहले नवंबर-2021 में भी अफशां के नाम करीब तीन करोड़ की जमीन को जब्त किया गया था।

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