मां बच्चों को देता था नींद की गोली, बेटी से 9 साल तक रेप करने वाले पिता को आखिरी सांस तक की सजा

जब पीड़िता 7 वर्ष की थी तब आरोपी ने पीड़िता की मां और भाई को नींद की गोली खिला कर पीड़िता के साथ दुराचार करता था। पीड़िता की शिकायत पर जब उसकी मां ने विरोध किया तो आरोपी ने दोनों को मारना पीटना शुरू कर दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी 9 साल तक लगातार उससे दुराचार करता रहा और 26 जून 2015 की रात में भी उसने दुराचार किया था।

लखनऊ (Uttar Pradesh)  । एक सौतेला पिता दरिंदा बन गया। अपनी 7 साल की सौतेली बेटी से रेप करना शुरू किया। आरोप है कि उसकी मां और बच्चों को नींद की गोलियां खिलाकर अपनी नाबालिग सौतेली बेटी से रेप करता। ये गंदा खेल नौ साल तक चलता रहा। सब्र का बांध टूट जाने पर पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की तो मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 2015 के इस मामले में कोर्ट ने अब दरिंदे पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है।

पीड़िता की मां से की थी शादी
6 वर्षीय पीड़िता ने हुसैनगंज थाने में 26 जून 2015 को दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक जब पीड़िता 3 साल की थी तब उसके माता-पिता का तलाक हो गया था। पीड़िता और उसका भाई अपनी मां के साथ रहते थे। बताया गया कि कुछ समय बाद पीड़िता की मां ने आरोपी फरीद से निकाह कर लिया, लेकिन आरोपी पीड़िता और उसके भाई को पसंद नहीं करता था। आरोपी बच्चों को नींद की गोली खिलाता रहता था और मारपीट भी करता था। इसके बाद सौतेली बेटी से करता था रेप।

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ऐसे करता था दरिंदगी
अभियोजन के मुताबिक जब पीड़िता 7 वर्ष की थी तब आरोपी ने पीड़िता की मां और भाई को नींद की गोली खिला कर पीड़िता के साथ दुराचार करता था। पीड़िता की शिकायत पर जब उसकी मां ने विरोध किया तो आरोपी ने दोनों को मारना पीटना शुरू कर दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी 9 साल तक लगातार उससे दुराचार करता रहा और 26 जून 2015 की रात में भी उसने दुराचार किया था।

कोर्ट ने सुनाया अब ये फैसला
नौ साल तक नाबालिग सौतेली बेटी के साथ रेप करने के आरोपी सौतेले पिता मोहम्मद फरीद खान को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज अरविंद मिश्रा ने दोषी सौतेले पिता को आजीवन कारावास और 60 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की 90 फीसदी रकम को पीड़िता को देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाते हुए अपने आदेश में कहा कि, शुक्रवार से दोषी फरीद अपनी आखिरी सांस तक जेल में रहेगा।
(प्रतीकात्मक फोटो)

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