UP में अतिक्रमण कर धार्मिक निर्माण करने वालों की खैर नहीं, अब होगी सजा..योगी सरकार ला रही ऐसा कानून

 सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर अगले विधनासभा सत्र में विधेयक लाने वाले हैं। राज्य सरकार ने कानून बनाए जाने का प्रारूप तैयार कर लिया है। सख्ती से अनुपालन कराने के लिए क्या दंड और जुर्माना भी लगेगा।

Asianet News Hindi | Published : Mar 20, 2021 5:52 AM IST

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में अब सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों वालों की खैर नहीं है। योगी सरकार इनको हटाने के लिए कानून बनाने जा रही है। राज्य सरकार ने सड़क किनारे बने अवैध  धार्मिक स्थलों को चिह्नित कर इनकी सूची बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन को आदेश दिए हैं।

धार्मिक पर अतिक्रमण किया तो मिलेगी यह सजा
मीडिया सूत्रों के मुताबिक, बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर अगले विधनासभा सत्र में विधेयक लाने वाले हैं। राज्य सरकार ने कानून बनाए जाने का प्रारूप तैयार कर लिया है। सख्ती से अनुपालन कराने के लिए क्या दंड और जुर्माना भी लगेगा। जानकारी के अनुसार इसे ना मानने वालों को कम से कम  3 साल तक की सजा हो सकती है।

राज्य विधि आयोग ने राज्य सरकार से की सिफारिश
बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने मुख्यमंत्री को प्रस्तावित कानून का ड्राफ्ट सौंप दिया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह यहां कानून बनाए जाने के संबंध में राज्य विधि आयोग ने राज्य सरकार से सिफारिश की है। इन राज्यों में लागू व्यवस्थाओं का अध्ययन कर प्रदेश में इसके लिए अलग कानून बनाए जाने का प्रारूप तैयार किया है।

तीन श्रेणियों में होगा अतिक्रमण का कानून
आयोग ने राज्य सरकार को जो ड्राफ्ट सौंपा है वह  तीन श्रेणियों में है। जिसमें पहली श्रेणी में एक निर्धारित तारीख के पहले बने धार्मिक स्थलों को नियमित करने की सिफारिश भी की गई है। जिसमें ट्रैफिक को लेकर कोई बाधा नहीं हो ऐसा बताया गया है। वहीं दूसरी श्रेणी में ऐसे धार्मिक स्थलों को शिफ्ट कराने या छोटा कराने की सिफारिश की गई है। जबकि तीसरे और आखिरी प्रस्ताव में एक निश्चित तारीख के बाद धार्मिक स्थलों को हटाने की सिफारिश है।

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