ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला जज अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसको लेकर मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा।
वाराणसी: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला जज की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई। मामले में कल यानी मंगलवार 24-05-2022 को फैसला आ सकता है। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेस की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके बाद मामले में कल न्यायालय की ओऱ से बताया जाएगा कि यह आगे सुनवाई के योग्य है या नहीं। अब सबकी निगाहें जिला जज की अदालत के फैसले पर टिकी हुई हैं। इस पूरे मामले में अदालत को आठ सप्ताह में सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है। सोमवार को जिस दौरान इस मामले की सुनवाई हो रही थी उस समय परिसर और उसके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी।
ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वर्षों से जारी है विवाद
आपको बता दें कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद वर्षों से चला आ रहा है। जहां एक ओर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि यहां पहले मंदिर हुआ करता था। बताया जा रहा है कि इस मंदिर को 1669 में औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। उसकी जगह पर ही ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। यहां पांच महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना की अनुमति को लेकर मांग की थी। इसी लेकर वाराणसी की निचली अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर ही सुनवाई करते हुए मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी को लेकर आदेश दिया गया था।
पांच महिलाओं ने दाखिल की थी याचिका
18 अगस्त 2021 को वाराणसी की पांच महिलाओं ने सिविल जज (सीनियर डिविजन) के सामने वाद दायर किया। अदालत के आदेश पर ही 14, 15 औऱ 16 मई को यहां सर्वे किया गया। इसकी वीडियोग्राफी भी हुई। सर्वे के बाद यहां शिवलिंग मिलने का भी दावा किया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष की ओऱ से कहा गया कि यह शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। शिवलिंग मिलने के बात सामने आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन की ओऱ से वाराणसी में भी एक प्रार्थनापत्र दायर किया गया। इस पर वाराणसी कोर्ट के द्वारा तत्काल शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश भी दिया गया। इसी के साथ मुस्लिमों के वहां वजू करने पर भी रोक लगा दी।
सर्वे पर रोक लगाने से हुआ था इंकार
मामले को लेकर वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई में बेंच ने सर्वे पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। इसी के साथ कहा कि अगर वहां शिवलिंग है तो उसे सुरक्षित किया जाए।
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