
Canada Citizenship Bill C-3: कनाडा सरकार ने प्रवासी भारतीयों और विश्वभर के प्रवासी समुदायों को बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक बिल संसद में पेश किया है। Citizenship Bill C-3 के जरिए अब विदेश में जन्मे बच्चों को भी कनाडाई नागरिकता (Canada Citizenship by Descent) मिल सकेगी, बशर्ते उनके माता-पिता कनाडा से सशक्त संबंध (Substantial Connection) साबित करें।
2009 में लागू किए गए कानून के मुताबिक, केवल पहली पीढ़ी के लिए ही जन्म से नागरिकता का प्रावधान था। मतलब यह कि अगर कोई कनाडाई नागरिक विदेश में जन्मा हो तो वह अपने बच्चों को नागरिकता ट्रांसफर नहीं कर सकता था, यदि वे भी विदेश में जन्मे हों। यह नियम उन लाखों प्रवासी परिवारों के लिए समस्या बन गया था जो वर्षों से कनाडा से जुड़े हुए हैं लेकिन काम, पढ़ाई या पारिवारिक कारणों से विदेशों में रह रहे हैं।
नए C-3 बिल में इस पहली पीढ़ी की सीमा (First-generation limit) को हटाया जा रहा है। अब कोई भी कनाडाई नागरिक, भले ही वह खुद विदेश में जन्मा हो, अपने बच्चे को कनाडा की नागरिकता दे सकता है, अगर उसने बच्चे के जन्म से पहले कम से कम 1,095 दिन (3 वर्ष) कनाडा में रहकर Substantial Connection दिखाया हो।
Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) के अनुसार: पहली पीढ़ी की सीमा आज के दौर में परिवारों की वास्तविकताओं और कनाडा के मूल्यों को नहीं दर्शाती। यह बदलाव इस अन्याय को सुधारने के लिए है।
अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने जनवरी में एक बड़ा फैसला लेते हुए H-1B, F-1 वीजा पर आए प्रवासियों के बच्चों को जन्म से नागरिकता देने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद कनाडा का यह कदम अमेरिका के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
नहीं, अभी यह बिल कनाडा की संसद (Parliament of Canada) में तीन रीडिंग्स और रॉयल असेंट (Royal Assent) के बाद ही कानून बनेगा। लेकिन IRCC ने साफ किया है कि जैसे ही बिल पारित होगा, हम इसे जल्दी से लागू करेंगे। यह बिल कनाडा की इमिग्रेशन मंत्री लीना मेटलेज डियाब (Lena Metlege Diab) ने गुरुवार को संसद में पेश किया।
अंतरराष्ट्रीय राजनीति, ग्लोबल इकोनॉमी, सुरक्षा मुद्दों, टेक प्रगति और विश्व घटनाओं की गहराई से कवरेज पढ़ें। वैश्विक संबंधों, अंतरराष्ट्रीय बाजार और बड़ी अंतरराष्ट्रीय बैठकों की ताज़ा रिपोर्ट्स के लिए World News in Hindi सेक्शन देखें — दुनिया की हर बड़ी खबर, सबसे पहले और सही तरीके से, सिर्फ Asianet News Hindi पर।