50 साल में पहली बार कनाडा में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के लिए आपातकालीन अधिनियम लागू

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने COVID-19 महामारी प्रतिबंधों के खिलाफ चल रहे ट्रक ड्राइवरों की नाकाबंदी और विरोध को संभालने के लिए संघीय सरकार को अतिरिक्त अधिकार देने के लिए 50 साल में पहली बार आपात स्थिति अधिनियम लागू किया।

Asianet News Hindi | Published : Feb 15, 2022 1:48 AM IST

ओटावा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) ने सोमवार को COVID-19 महामारी प्रतिबंधों के खिलाफ चल रहे ट्रक ड्राइवरों की नाकाबंदी और विरोध को संभालने के लिए संघीय सरकार को अतिरिक्त अधिकार देने के लिए 50 साल में पहली बार आपात स्थिति अधिनियम लागू किया। 

पार्लियामेंट हिल पर एक संवाददाता सम्मेलन में ट्रूडो ने कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने की कानून प्रवर्तन की क्षमता के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। उपाय भौगोलिक रूप से लक्षित होंगे और उन खतरों के लिए उचित और आनुपातिक होंगे जिन्हें वे संबोधित करने के लिए हैं।

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सीबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, आपातकालीन अधिनियम की अभूतपूर्व तैनाती से पुलिस को विरोध प्रदर्शन और नाकेबंदी हटाने के लिए और अधिक ताकत मिल गई है। सरकार सीमा और हवाई अड्डों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सुरक्षित कर रही है। ट्रूडो ने कहा कि अधिनियम लागू करने से सरकार को यह सुनिश्चित करने की भी अनुमति मिलेगी कि आवश्यक सेवाएं (जैसे- ट्रकों को हटाने के लिए टोइंग) प्रदान की जाएं। 

यह अधिनियम संघीय सरकार को स्थिति संभालने के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थानों को निर्देशित करने की ताकत देती है। इसके साथ ही सरकार अवैध नाकेबंदी का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल की जा रही संपत्ति को प्रतिबंधित कर पाएगी। ट्रूडो ने कहा कि यह अधिनियम आरसीएमपी को नगरपालिका उपनियमों और प्रांतीय अपराधों को लागू करने में सक्षम करेगा जहां आवश्यक हो। ट्रूडो ने कहा कि यह कनाडाई लोगों को सुरक्षित रखने, लोगों की नौकरियों की रक्षा करने और हमारे संस्थानों में विश्वास बहाल करने के बारे में है।

आपातकाल अधिनियम से सरकार को मिलता है विशेष अधिकार
बता दें कि आपातकाल अधिनियम (जिसने 1980 के दशक में युद्ध उपाय अधिनियम की जगह ली) एक राष्ट्रीय आपातकाल को परिभाषित करता है। इसे ऐसी अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण स्थिति में लागू किया जाता है जब कनाडाई लोगों का जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरा हो। अधिनियम जन कल्याण (प्राकृतिक आपदाएं, बीमारी का प्रकोप), सार्वजनिक व्यवस्था (नागरिक अशांति), अंतरराष्ट्रीय आपात स्थिति या युद्ध आपात स्थिति को प्रभावित करने वाले आपातकालीन परिदृश्यों का जवाब देने के लिए विशेष अधिकार देता है।

 

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