
Trump New Immigration Policy: पाई-पाई जोड़कर रोजगार की तलाश में किसी तरह से अमेरिका में पहुंचे भारतीयों सहित तमाम अन्य देशों के नागरिकों के लिए डोनाल्ड ट्रंप का फरमान मुसीबत साबित होने जा रहा है। ट्रंप की नई इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत अवैध ढंग से 30 दिनों से अधिक समय से रह रहे लोगों को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इन लोगों को बिना देर किए देश छोड़ने का विकल्प दिया जा रहा है। यही नहीं, नियमों का उल्लंघन करने वालों या सेल्फ डिपोर्टेशन का दावा करने के बाद भी अमेरिका में ही रहने पर उनको भारी-भरकम जुर्माना चुकाना होगा। साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
ट्रंप सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिट ने अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय से रह रहे विदेशी नागरिकों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करना अपराध होगा और जुर्माना के अलावा जेल भी जाना होगा। DHS ने आदेश जारी किया है कि जो लोग 30 दिनों से अधिक समय से रह रहे हैं, वे रजिस्ट्रेशन कराएं या तत्काल देश छोड़ें व सेल्फ डिपोर्टेशन करें।
दरअसल, अमेरिका में लाखों की संख्या में अवैध रूप से लोग विभिन्न बॉर्डर्स को क्रॉस कर पहुंचते हैं। यह अवैध प्रवासी यहां रोजगार के लिए आते हैं। अवैध तरीके से अमेरिका में रहकर यह लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन ट्रंप सरकार ने चुनाव में ही अवैध प्रवास पर लगाम कसने का वादा किया था। देश के 47वें राष्ट्रपति के रूप में कमान संभालने के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों पर लगाम कसना शुरू किया। काफी संख्या में अवैध प्रवासियों को हथकड़ी पहनाकर सेना के जहाज से वापस उनके देश भेजा गया। बड़ी संख्या में भारतीयों को भी वापस भेजा गया।
एक अनुमान के मुताबिक, अमेरिका में अकेले सवा सात लाख के आसपास भारतीय अवैध ढंग से रह रहे हैं। करीब 20 हजार अवैध भारतीय प्रवासियों को तो चिंहित भी कर लिया गया है।
ट्रंप की नई रजिस्ट्रेशन पॉलिसी के तहत अगर ये भारतीय सामने आते हैं तो उनके पास वापस जाने का विकल्प होगा और सेल्फ डिपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन अगर यह रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो इन पर पकड़े जाने पर जुर्माना और जेल की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
DHS ने अपने संदेश में कहा कि जो लोग अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें स्वेच्छा से देश छोड़ देना चाहिए। पोस्ट में सेल्फ डिपोर्टेशन को एक 'सुरक्षित और संवेदनशील उपाय' बताया गया है जिसमें व्यक्ति अपनी मर्जी से फ्लाइट चुन सकता है और कमाई गई राशि को अपने पास रख सकता है, अगर वह किसी अपराध में लिप्त नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसे सरकार की ओर से सब्सिडी वाली फ्लाइट का विकल्प भी मिल सकता है।
हालांकि, यह निर्णय सीधे तौर पर H-1B Visa या स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका में रह रहे लोगों पर लागू नहीं होगा लेकिन DHS का यह कदम स्पष्ट रूप से Illegal Stay को लेकर कड़ी कार्रवाई का संकेत देता है। विशेषज्ञों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति H-1B पर है और नौकरी छूटने के बाद भी समयसीमा में देश नहीं छोड़ता तो वह कार्रवाई की चपेट में आ सकता है। इसलिए सभी वीजा होल्डर्स को अपने दस्तावेज और स्टेटस की नियमित अपडेट सुनिश्चित करनी होगी।
अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन नहीं करता या सेल्फ डिपोर्टेशन से इनकार करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। DHS के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों को $998 प्रतिदिन जुर्माना भरना होगा। यह उन लोगों के लिए जो अमेरिका छोड़ने के आदेश के बाद भी अमेरिका में रुके रहते हैं। इसके अलावा $1,000 से $5,000 तक जुर्माना उन पर लगेगा जो Self-Deportation का दावा करके भी देश नहीं छोड़ते। इसके अलावा, जेल की सजा का भी प्रावधान है।
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