
Donald Trump immigration policy: टैरिफ, अवैध प्रवास के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप के एक नए आदेश ने हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने अमेरिका में रह रहे विदेशी नागरिकों (Foreign Nationals in USA) के लिए एक नया नियम लागू किया है। अब यदि कोई विदेशी नागरिक 30 दिन से ज्यादा अमेरिका में रहता है तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन (Mandatory Registration in USA) कराना होगा।
DHS ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर 'मैसेज टू इलिगल एलियंस' शीर्षक से पोस्ट शेयर करते हुए लिखा: अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा। ऐसा न करना एक अपराध है जिसके लिए जुर्माना और कारावास की सज़ा हो सकती है। (Foreign nationals present in the US longer than 30 days must register with the federal government. Failure to comply is a crime punishable by fines and imprisonment.)
पोस्ट में होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी कृशी नोएम और डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस को टैग किया गया है। सभी विदेशी नागरिकों को अवैध एलियंस कहते हुए उनसे कहा गया है कि तत्काल छोड़ें और स्वयं निर्वासित हों।
हालांकि, यह निर्णय सीधे तौर पर H-1B Visa या स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका में रह रहे लोगों पर लागू नहीं होगा लेकिन DHS का यह कदम स्पष्ट रूप से Illegal Stay को लेकर कड़ी कार्रवाई का संकेत देता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति H-1B पर है और नौकरी छूटने के बाद भी समयसीमा में देश नहीं छोड़ता तो वह कार्रवाई की चपेट में आ सकता है। इसलिए सभी वीजा होल्डर्स को अपने दस्तावेज और स्टेटस की नियमित अपडेट सुनिश्चित करनी होगी।
DHS ने अपने संदेश में कहा कि जो लोग अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें स्वेच्छा से देश छोड़ देना चाहिए। पोस्ट में सेल्फ डिपोर्टेशन को एक 'सुरक्षित और संवेदनशील उपाय' बताया गया है जिसमें व्यक्ति अपनी मर्जी से फ्लाइट चुन सकता है और कमाई गई राशि को अपने पास रख सकता है, अगर वह किसी अपराध में लिप्त नहीं है।
साथ ही DHS ने यह भी कहा कि जो लोग सेल्फ डिपोर्टेशन करते हैं, उनके लिए भविष्य में अमेरिका में Legal Immigration के रास्ते खुले रह सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसे सरकार की ओर से सब्सिडी वाली फ्लाइट का विकल्प भी मिल सकता है।
अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन नहीं करता या सेल्फ डिपोर्टेशन से इनकार करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। DHS के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों को $998 प्रतिदिन जुर्माना भरना होगा। यह उन लोगों के लिए जो अमेरिका छोड़ने के आदेश के बाद भी अमेरिका में रुके रहते हैं। इसके अलावा $1,000 से $5,000 तक जुर्माना उन पर लगेगा जो Self-Deportation का दावा करके भी देश नहीं छोड़ते। इसके अलावा, जेल की सजा का भी प्रावधान है। यही नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले विदेशी नागरिकों को भविष्य में अमेरिका में लीगल एंट्री से वंचित कर दिया जाएगा।
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