अमेरिका के परमाणु हथियारों की खुफिया जानकारी चुरा ले गए थे डोनाल्ड ट्रम्प, अब बढ़ती जा रही परेशानी, जाना पड़ सकता है जेल

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) व्हाइट हाउस छोड़ते वक्त परमाणु हथियारों की खुफिया जानकारी चुरा ले गए थे। इस मामले में उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है।

Vivek Kumar | Published : Jun 10, 2023 2:37 AM IST / Updated: Jun 10 2023, 08:08 AM IST

वाशिंगटन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव (US presidential election) होने हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं इस बीच उनकी परेशानी भी बढ़ती जा रही है। आरोप है कि पिछला चुनाव हारने के बाद जब ट्रम्प को व्हाइट हाउस (अमेरिका के राष्ट्रपति का घर और ऑफिस) खाली करना पड़ा तो वे बहुत से गोपनीय दस्तावेज अपने साथ ले गए थे। उनपर अमेरिका के परमाणु हथियारों से जुड़ी खुफिया जानकारी भी चुरा ले जाने का आरोप लगा है।

संघीय अभियोजकों ने शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ व्यापक अभियोग पर मुहर लगाया। इसमें आरोप लगाया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर और डिफेंस डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ ले गए। ऐसा कर उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला। ट्रम्प के खिलाफ 49 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई है।

राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहते हैं ट्रम्प

76 साल के ट्रम्प 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन के लिए रिपब्लिकन पार्टी में सबसे आगे चल रहे हैं। उनपर सैकड़ों गुप्त सरकारी दस्तावेजों को अपने साथ फ्लोरिडा स्थित घर ले जाने के आरोप लगे हैं। ट्रम्प जिन फाइलों को ले गए उनमें पेंटागन (अमेरिकी सेना मुख्यालय), सीआईए और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के रिकॉर्ड शामिल थे। ट्रम्प ने इन्हें अपने घर मार-ए-लागो में रखा। अभियोजकों ने कहा है कि ट्रंप का घर खुफिया जानकारी रखने के लिहाज से असुरक्षित है। ट्रम्प नियमित रूप से अपने घरों पर बड़े सामाजिक कार्यक्रमों की मेजबानी थे। इनमें हजारों मेहमान आते थे।

आरोप साबित हुए तो ट्रम्प को मिल सकती है 10 साल जेल की सजा

आरोप है कि ट्रम्प ने अमेरिकी सेना से जुड़े गुप्त दस्तावेज ऐसे लोगों को दिखाए, जिन्हें इन्हें देखने की अनुमति नहीं थी। ट्रम्प को 37 अलग-अलग केस का सामना करना पड़ रहा है। इसमें राष्ट्रीय रक्षा सूचना को जानबूझकर खतरे में डालना भी शामिल है। इन मामलों में दोषी पाए जाने पर उन्हें 10 साल तक की जेल की सजा मिल सकती है।

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