दुबई: कार हादसे के चलते भारत और बांग्लादेश के 2 नागरिकों पर लगा 90 लाख का जुर्माना, हुई थी 2 महिलाओं की मौत

दुबई के एक कोर्ट ने एक भारतीय और एक बांग्लादेशी नागरिक पर कार हादसे के लिए 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई थी। भारतीय कार ड्राइवर पर 2 हजार AED (करीब 45,092 रुपए) का जुर्माना लगा है। कोर्ट ने उसे 80 हजार AED (करीब 18,03,683 रुपए) ब्लड मनी भुगतान करने का आदेश दिया है। 

Asianet News Hindi | Published : Dec 24, 2022 12:34 PM IST / Updated: Dec 24 2022, 06:15 PM IST

दुबई। भारत और बांग्लादेश के दो नागरिकों पर दुबई की एक कोर्ट ने 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दोनों की उम्र 48 साल है। दोनों अलग-अलग कार ड्राइव कर रहे थे। उनकी कारें हादसे का शिकार हो गईं थी। इस हादसे में दुबई की दो महिलाओं की मौत हो गई थी। 

भारतीय ड्राइवर पर कोर्ट ने दो हजार AED (United Arab Emirates dirham) (करीब 45,092 रुपए) का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही उसे 80 हजार AED (करीब 18,03,683 रुपए) ब्लड मनी के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया गया है। बाकी पैसे बांग्लादेशी ड्राइवर को देना होगा। बल्ड मनी का पैसा हादसे में मारी गईं दो महिलाओं के परिजनों को मिलेगा। हादसा 3 जुलाई को दुबई के अल-बरशा इलाके में हुआ था। कोर्ट ने कहा कि दोनों ड्राइवर लापरवाही से कार ड्राइव कर रहे थे।

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ऐसे हुआ था हादसा
रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेशी ड्राइवर ने मेन रोड के बीच में अपनी कार रोक दी थी। इसके बाद उसने कार को पीछे की ओर चलाना शुरू कर दिया था। भारतीय ड्राइवर दूसरी कार को ड्राइव कर रहा था। वह समय रहते बीच सड़क पर पीछे की ओर बढ़ रही कार को देख नहीं सका। भारतीय ड्राइवर और बांग्लादेशी ड्राइवर की कार की टक्कर हो गई। उसी वक्त दोनों कार ने एक तीसरी कार को टक्कर मार दी। इस कार में सऊदी अरब का एक परिवार था। दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई थी। उनके परिवार के चार सदस्य मामूली रूप से घायल हुए थे। 

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क्या है ब्लड मनी
गौरतलब है कि ब्लड मनी को कई देशों में न्याय का तरीका माना जाता है। यह पीड़ित परिवार को दिया जाने वाला मुआवजा है। दोषी को यह मुआवजा देना होता है। पीड़ित परिवार की मंजूरी मिलने के बाद ही ब्लड मनी दी जा सकती है।

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