
नई दिल्ली : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जन्मसिद्ध नागरिकता रद्द करने का एलान किया है. लेकिन, उनका ये फैसला लागू होने से पहले ही अमेरिका में अपने बच्चों का जन्म हो, इसके लिए कई गर्भवती महिलाएं मैटरनिटी क्लीनिक की तरफ भाग रही हैं. भारतीय मूल के दंपति भी डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं और 20 फरवरी से पहले सिजेरियन डिलीवरी कराने की मिन्नतें कर रहे हैं. एक भारतीय मूल के गायनेकोलॉजिस्ट के मुताबिक, उन्हें दंपतियों से कम से कम 20 ऐसे कॉल आए हैं.
डोनाल्ड ट्रम्प ने कार्यभार संभालने के बाद जारी किए गए एक कार्यकारी आदेश में कहा है कि 20 फरवरी और उसके बाद अमेरिका में कोई जन्मसिद्ध नागरिकता नहीं होगी. 19 फरवरी के बाद, अमेरिकी नागरिक न होने वाले दंपतियों के बच्चों को प्राकृतिक अमेरिकी नागरिक नहीं माना जाएगा.
अमेरिका में अस्थायी H-1B और L1 वीजा पर काम करने वाले हजारों भारतीय हैं. वे अमेरिका में स्थायी निवास देने वाले ग्रीन कार्ड के लिए भी कतार में हैं. जिन माता-पिता के पास अमेरिकी नागरिकता या ग्रीन कार्ड नहीं है, उनके बच्चों को जन्म से ही अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी. यही कारण है कि 20 फरवरी से पहले सिजेरियन डिलीवरी कराने की होड़ मची है.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूजर्सी के डॉ. एस. डी. रामा के मैटरनिटी क्लीनिक में आठवें और नौवें महीने की गर्भवती महिलाओं से सिजेरियन डिलीवरी के लिए भारी संख्या में आवेदन आए हैं. कुछ मामलों में उनकी पूर्ण अवधि की गर्भावस्था में अभी कुछ महीने बाकी हैं.
"सात महीने की गर्भवती एक महिला अपने पति के साथ समय से पहले प्रसव के लिए रजिस्ट्रेशन कराने आई थी. मार्च तक उसकी डिलीवरी नहीं होनी है", रामा ने बताया. इस भीड़ का कारण यह है कि भारतीय अमेरिका में पैदा हुए अपने बच्चों पर भी अपनी नागरिकता दांव पर लगाते हैं. 21 साल की उम्र पूरी होने के बाद, ये अमेरिकी-भारतीय अपने माता-पिता के लिए अमेरिका में रहने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
टेक्सास की प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. एस जी मुक्कल ने समय से पहले जन्म के खतरों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की. "भले ही प्रसव संभव हो, लेकिन समय से पहले जन्म से माँ और बच्चे को काफी खतरा होता है, मैं दंपतियों को यही बताने की कोशिश करती हूँ. जटिलताओं में अविकसित फेफड़े, दूध पिलाने में समस्या, कम वजन, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं और भी बहुत कुछ शामिल हैं", उन्होंने कहा.
"अमेरिकी सपना एक धोखा है. अभी वे 2012 के eb2/3 को प्रोसेस कर रहे हैं. इसका मतलब है कि आमतौर पर 2007 में अमेरिका में प्रवेश करने वाले लोग. यानी, अगर 22 साल का एक युवक 2007 में कॉलेज से निकलकर अमेरिका आया, तो उसे इस समय ग्रीन कार्ड मिलेगा. नागरिकता के लिए अभी 5 साल और लगेंगे. यहाँ का नागरिक बनने में 45 साल लग जाएंगे. आप किसके लिए साइन अप कर रहे हैं, यह जान लें", रेडिट पर एक व्यक्ति ने लिखा. ग्रीन कार्ड के लिए लंबित प्रक्रिया एक सदी से भी ज्यादा समय से चल रही है, और अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता कई लोगों के लिए राहत की बात थी.
"हमें उम्मीद थी कि हमारा बच्चा यहीं पैदा होगा. हम छह साल से अपने ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं. अपने परिवार के लिए स्थिरता सुनिश्चित करने का यही एकमात्र तरीका था. अनिश्चितता से हम डरे हुए हैं", मार्च में प्रसव की उम्मीद कर रही प्रिया नाम की एक महिला ने बताया.
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