
जकार्ता। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में अवैध संबंधों पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून लाया जा रहा है। नए कानून के अनुसार बिना शादी किए सेक्स करने पर एक साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। इंडोनेशियाई संसद नया आपराधिक कोड पारित करने के लिए तैयार है। इसके अनुसार विवाह से पहले या अपनी पत्नी या पति को छोड़कर किसी और से यौन संबंध बनाने पर सजा मिलेगी।
नए कानून के अनुसार सिर्फ पति-पत्नी ही सेक्स कर सकते हैं। विवाह से पहले या किसी और के पति या पत्नी के साथ संबंध बनाने पर अधिकतम 1 साल जेल और कैटेगरी II के तहत जुर्माना की सजा मिल सकती है। शिकायतों को तब तक वापस लिया जा सकता है जब तक कि ट्रायल कोर्ट में सुनवाई शुरू नहीं हो जाती।
इंडोनेशिया की सरकार ने तीन साल पहले भी अवैध संबंध बनाने पर सजा देने वाला कानून बनाने की कोशिश की थी, लेकिन देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के चलते सरकार ऐसा नहीं कर पाई थी। हजारों लोग नए कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। इंडोनेशिया के डिप्टी जस्टिस मिनिस्टर एडवर्ड उमर शरीफ हियरीज ने कहा है कि इंडोनेशिया के मूल्यों के अनुरूप आपराधिक कोड होने पर हमें गर्व है। शादी से पहले सेक्स, राष्ट्रपति या राज्य संस्थानों का अपमान और इंडोनेशिया की राज्य विचारधारा के विपरीत किसी भी विचार को व्यक्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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इंडोनेशिया में लागू हैं भेदभाव वाले सैकड़ों नियम
बता दें कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला मुस्लिम-बहुल देश है। इंडोनेशिया में सैकड़ों नियम ऐसे हैं जो महिलाओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों और एलजीबीटी लोगों के खिलाफ भेदभाव करते हैं। यदि नया आपराधिक कोड पारित हो जाता है तो यह इंडोनेशियाई नागरिकों और विदेशियों पर समान रूप से लागू होगा। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को डर है कि नए नियम से पर्यटक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में इंडोनेशिया की छवि प्रभावित हो सकती है।
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