
लाहौर: लाहौर के एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) को अपनी पत्नी और नाबालिग बेटी की हत्या करने और जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए अपहरण का झूठा मामला गढ़ने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पहले DSP मुहम्मद उस्मान हैदर ने शनिवार को पूछताछ के दौरान कबूल किया कि उसने लंबे समय से चल रहे घरेलू झगड़े के बाद अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। हत्याओं के बाद, उसने लाहौर के बरकी पुलिस स्टेशन में एक झूठी FIR दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया कि दोनों का अपहरण हो गया है।
FIR में कहा गया था कि DSP की पत्नी-ेटी 27 सितंबर को लापता हो गईं, जबकि अपहरण का मामला दर्ज करने के लिए 18 अक्टूबर को एक औपचारिक आवेदन दिया गया था। इसके बाद, पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। शक तब और गहरा हो गया जब पीड़िता की बहन ने अधिकारियों से संपर्क किया और DSP के शामिल होने की आशंका जताई।
फॉरेंसिक टीमों ने संदिग्ध के घर से खून के सैंपल बरामद किए, जिसमें बिस्तर और दरवाजे से लिए गए सैंपल भी शामिल थे। लैब के नतीजों ने शक को और पुख्ता कर दिया, जिसके बाद सीनियर अधिकारियों ने एक उच्च-स्तरीय पूछताछ के दौरान DSP का सामना किया। फॉरेंसिक नतीजों को सामने रखने के बाद संदिग्ध ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को अलग-अलग जगहों से बरामद किया। बेटी का शव लाहौर के काहना इलाके से मिला, जबकि पत्नी के अवशेष शेखूपुरा से बरामद हुए।
शुरुआती जांच से पता चलता है कि इस जुर्म के पीछे का मकसद संपत्ति का विवाद था। पुलिस ने बताया कि आरोपी की 2 शादियां हुई थीं और उसने अपनी पहली पत्नी के नाम पर एक प्लॉट खरीदा था। उसने उसकी सहमति के बिना संपत्ति बेच दी और उन पैसों का इस्तेमाल अपने भाई की शादी में कर लिया, जिससे घर में अक्सर झगड़े होते थे। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या एक धारदार हथियार से की, जिसे बरामद कर लिया गया है। पुलिस नाबालिग बेटी की हत्या से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रही है और यह भी पता लगा रही है कि क्या इसमें कोई और भी शामिल था। पुलिस ने कहा कि आरोपी के एक करीबी सहयोगी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जबकि DSP की दूसरी पत्नी को भी जांच में शामिल किया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने कहा, “आरोपी पर पूरी तरह से मेरिट के आधार पर मुकदमा चलाया जाएगा और कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी।”
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