वर्ल्ड न्यूज। भारत में 26/11 को मुंबई में बड़ा आतंकी हमला हुआ था। अब हमले के आरोपी को अमेरिकी अदालत ने भारत भेजने की अनुमति दे दी है। कैलिफोर्निया की एपीलेट कोर्ट के फैसले से पाक व्यवसायी तहव्वुर हुसैन राणा को झटका लगा है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों देश प्रत्यर्पण संधि पर समझौता कर लें, फिर आरोपी को भारत सौंपा जा सकता है। हुसैन ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रत्यर्पण के फैसले को रोकने के लिए अपीलेट कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अपील को खारिज कर दिया गया। काफी समय से आरोपी को भारत लाने का प्रयास किया जा रहा था।
आतंकी हेडली के साथ राणा के संबंध
कोर्ट ने कहा है कि आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा आतंकी गतिविधियों में शामिल था। यह इस बात से साबित होता है कि उसका पाकिस्तानी अमेरिकी लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से भी संबंध था। दोनों के बीच फोन पर भी बातचीत हुआ करती थी। इस समय राणा लॉज एंजिल्स की जेल में बाद है। आरोपी पर 26/11 मुंबई आतंकी हमले में शामिल होने के आरोप हैं। हेडली को ही मुंबई हमले का मास्टरमाइंड माना गया है।
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भारत ने दिए पर्याप्त साक्ष्य
अमेरिका की अपीलेट कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भारत की ओर से कोर्ट में पर्याप्त साक्ष्य दिए हैं जिससे साबित होता है कि मुंबई में हुए आतंकी हमलों में तहव्वुर का पूरा हाथ था। कोर्ट के आदेश के बाद भारत अब आरोपी को वतन ले जाने की तैयारी कर रहा है।
2008 में हुआ था मुंबई पर आतंकी हमला
26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकियों ने हमला कर दिया था। आतंकियों ने मुंबई के दो बड़े फाइव स्टार होटल को निशाना बनाया था। होटल ताज और ओबेरॉय के अंदर घुसकर जमकर गोलीबारी की गई थी। हमले में कुल 166 लोग मारे गए थे जबकि करीब 600 से अधिक लोग घायल हो गए थे।