
इस्लामाबाद: अल-कादिर ट्रस्ट मामले में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) रावलपिंडी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान (Imran Khan) को तलब किया है। जियो न्यूज के मुताबिक NAB ने पूर्व पीएम को 18 मई यानी गुरुवार को कोर्ट में फिजिकली मौजूद रहने का आदेश दिया है। इस पहले सोमवार को लाहौर उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इसी मामले में इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को 23 मई तक के लिए प्रोटेक्टिव बेल दी थी।
बता दें कि इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में 9 मई को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि,बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी घोषित कर दिया था, जिसके बाद उन्हें इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से 17 मई तक जमानत मिल गई थी।
190 मिलियन पाउंड का मांगा हिसाब
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को एक NAB ने इमरान खान को एक नोटिस भेजा और उनसे ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी (NCA) से सरकार को मिली 190 मिलियन पाउंड (पाकिस्तान के 50 बिलियन रुपये ) की डिटेल भी मांगी।
इसके अलावा, NAB ने खान को यह भी निर्देश दिया है कि वह अल-कादिर यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ-साथ जमीन के कागजात, ट्रस्ट के काम और बैंक स्टेटमेंट की डिटेल लेकर आएं। इतना ही नहीं एंटी -करप्शन एजेंसी ने समन का पालन न करने पर में PTI रमुख को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
क्या है अल कादिर ट्रस्ट केस?
बता दें कि इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और पीटीआई के अन्य नेताओें ने हाई क्वालिटी ऐजुकेशन देने के मकसद से अल-कादिर यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बनाई थी। इसके लिए खान ने एक ट्रस्ट का गठन किया था। इस ट्रस्ट का मैनेजमेंट एक रियल एस्टेट डेवलपर को सौंप दिया गया था, जिसने 458 कनाल (231,683 वर्ग मीटर) भूमि दान की थी।
जानकारी के मुताबिक इस जमीन की की कीमत 2019 में 244 मिलियन पाकिस्तान रुपये थी। इस जमीन को पहले जुल्फी बुखारी नाम के एक बिजनेसमैन और फिर जनवरी 2021 में ट्रस्ट को ट्रांसफर किया गया।
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