
इस्लमाबाद. पाकिस्तान की एक अदालत ने टेरर फंडिंग मामले में मुंबई हमले के मास्टर माइंड हाफिज सईद को दो केसों में दोषी पाया है। कोर्ट ने सईद को दोनों केसों में 5 साल 6 महीने की सजा और 15 हजार का जुर्माना लगाया है। हालांकि, दोनों सजा एक साथ चलेंगी, इसलिए उसे 5 साल 6 महीने ही जेल में रहना पड़ेगा।
हाफिज को एंटी टेररिज्म एक्ट के सेक्शन 11 एफ-2 के तहत आतंकी संगठन की सदस्यता लेने, उसे समर्थन देने और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दोषी पाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अगले आदेश तक उसे हिरासत में रखने का आदेश दिया है। एटीसी जज अरशद हुसैन भट्ट ने यह फैसला सुनाया।
पिछले साल जुलाई में गिरफ्तार हुआ था सईद
हाफिज को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने पिछले साल जुलाई में गिरफ्तार किया था। वह उस वक्त लाहौर से गुजरनवाला जा रहा था।
कोर्ट ने 6 फरवरी को 2 मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था
कोर्ट ने 6 फरवरी को 2 मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। आतंकवाद-रोधी अदालत ने सईद और अन्य के खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में 11 दिसंबर को आरोप तय किए थे। अदालत के एक अधिकारी ने सुनवाई के बाद कहा, सईद और उसके साथियों के खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े दो मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है जबकि ऐसे ही चार अन्य मामलों में सुनवाई पूरी होनी बाकी है।
कौन है हाफिज सईद ?
हाफिज सईद 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टर माइंड है। वह जमात के जरिए आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के लिए फंड इकट्ठे करता है। भारत में आतंकी हमले के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग भी देता है। 2012 में उसे अमेरिका ने वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया था। हाफिज सईद के ऊपर 10 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित किया गया है।
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