
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना भ्रष्टाचार केस में बड़ी राहत मिली है। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की इस मामले में 14 साल की हुई जेल की सजा को हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ याचिका की सुनवाई की है।हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई ईद की छुट्टियेां के बाद तय की जाएगी। फिलहाल, जेल की सजा को निलंबित किया जाता है।
इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को हुई थी सजा
तोशाखाना केस में पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को जनवरी 2024 में इस्लामाबाद की एक एंटी करप्शन कोर्ट ने सजा सुनाई थी। दोनों को कोर्ट ने 14 साल की जेल की सजा दी थी। इमरान खान पर आरोप था कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मिले कीमती उपहारों के बारे में जानकारी छुपाई। साथ ही कीमती उपहारों को मनमाने तरीके से कम कीमत पर नीलामी कराकर उसे स्वयं खरीदा और फिर महंगे दामों में बेच दिया। दरअसल, प्रधानमंत्री या संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्तियों को विदेश यात्रा पर स्वागत या विदाई के दौरान गिफ्ट मिलते हैं या कोई विदेशी मेहमान आता है तो भी गिफ्ट देता है। कीमती उपहारों को सरकार के खजाने में जमा कर दिया जाता है। उसे समय-समय पर नीलाम कर उससे मिली रकम को सरकारी खजाने में भी जमा किया जाता है।
इमरान पर क्या है आरोप?
पूर्व पीएम इमरान खान पर आरोप है कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने अगस्त 2023 में तोशाखाना में जमा किए गए 140 मिलियन रुपये यानी पांच लाख एक हजार डॉलर से अधिक मूल्य के उपहार को बेच दिया। यह उपहार उनको साल 2018 से 2022 तक प्रधानमंत्री पद पर रहने के दौरान मिले थे। तोशाखाना उपहारों की लिस्ट के अनुसार, इमरान खान ने कई बेशकीमती कलाई घड़ियों को बेच दिया। 96.6 मिलियन रुपये की सात कलाई घड़ियों को अपने पास रखा। और उसे बाद में बेच दिया। मार्च में डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, 2002 से तोशाखाना रिकॉर्ड में कुल 1,262 घड़ियाँ (पॉकेट और टेबल घड़ियों सहित) लिस्टेड थीं।
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