Mumbai Attack 2008 के आरोपी हाफिज सईद के छह नेताओं को हाईकोर्ट ने किया बरी, आतंकी हमले में मारे गए थे 160 लोग

निचली अदालत ने प्रत्येक को नौ साल कैद की सजा सुनाई थी। निजी अदालत में सजा पाने वालों में मलिक जफर इकबाल, याह्या मुजाहिद, नसरुल्ला, समीउल्लाह और उमर बहादुर शामिल थे। जबकि हाफिज अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। 

Asianet News Hindi | Published : Nov 7, 2021 6:41 AM IST / Updated: Nov 07 2021, 12:21 PM IST

लाहौर। पाकिस्तानी (Pakistan) के लाहौर उच्च न्यायालय (Lahore High Court) ने जमात-उद-दावा (JuD) के छह नेताओं को बरी कर दिया है। हाफिज सइद (Hafiz Saeed)के संगठन के छह नेता 2008 के मुंबई हमले 2008 (Mumbai Attack 2008) को अंजाम देने वाले प्रमुख आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के संगठक थे। जमात टेरर फंडिंग (Terror Funding) करता था। लश्कर-ए-तैयबा (Laskar-e-Taiba) ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों (Mumbai Terrorist Attack) की साजिश रची थी जिसमें 160 से अधिक लोग मारे गए थे। 

इन लोगों को नौ साल की सजा सुनाई

डॉन के अनुसार, निचली अदालत ने प्रत्येक को नौ साल कैद की सजा सुनाई थी। निजी अदालत में सजा पाने वालों में मलिक जफर इकबाल, याह्या मुजाहिद, नसरुल्ला, समीउल्लाह और उमर बहादुर शामिल थे। जबकि हाफिज अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। 

लाहौर हाईकोर्ट में आरोपियों ने की थी अपील

इसके बाद अपीलकर्ताओं ने एलएचसी (Lahore HighCourt) की एक खंडपीठ के समक्ष अपनी सजा को चुनौती दी थी। लाहौर हाईकोर्ट की बेंच में मुख्य न्यायाधीश मुहम्मद अमीर भट्टी और न्यायमूर्ति तारिक सलीम शेख शामिल हैं। उनके वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ उचित संदेह से परे आरोप साबित करने में विफल रहा। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने उन सबूतों पर  ठीक से ध्यान नहीं दिया जिसके कारण न्याय को गंभीर नुकसान हुआ था।

आरोपियों के वकील ने कहा कि कोई सबूत नहीं

वकील ने तर्क दिया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता किसी भी गतिविधि में लिप्त हैं जो लश्कर या अन्य ऐसे संगठन के उद्देश्यों का समर्थन करता है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि 2000 के दशक के मध्य में अपीलकर्ताओं ने पहले ही उन्हें ट्रस्ट से अलग कर दिया था। एक अतिरिक्त अभियोजक जनरल ने अपील का विरोध किया और तर्क दिया कि ट्रस्ट लश्कर के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में काम कर रहा था, जिसके कारण सरकार ने 2019 में इसे प्रतिबंधित कर दिया। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता ट्रस्टी / पदाधिकारी और ट्रस्ट के कट्टर कार्यकर्ता थे। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अपीलों को स्वीकार करते हुए, खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह का बयान विश्वसनीय नहीं है क्योंकि कोई सबूत नहीं है।

नहीं मिले आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत

उधर, जिरह में, इंस्पेक्टर मुहम्मद खालिद (अभियोजन गवाह) ने स्वीकार किया कि स्थानीय पुलिस स्टेशन को कभी भी अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली और यहां तक ​​​​कि उसकी जांच के दौरान आम जनता में से किसी ने भी उसके ध्यान में कुछ भी नहीं लाया।

पीठ ने टिप्पणी की कि यह एक सामान्य बात है कि अभियोजन पक्ष को एक आरोपी की सजा को सुरक्षित करने के लिए अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करना चाहिए। केवल इसलिए कि लश्कर या ट्रस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

कोर्ट ने किया बरी

पीठ ने फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष को एटीए की धारा 11-एफ और 11-जे (2) के तहत अपराधों के अवयवों को स्वतंत्र रूप से स्थापित करना चाहिए, जो वह करने में विफल रहा है। इस बीच, जेयूडी प्रमुख हाफिज मुहम्मद सईद और कई अन्य नेताओं को आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोप में आतंकवाद विरोधी विभाग (सीटीडी) द्वारा दर्ज दर्जनों प्राथमिकी में दोषी ठहराया गया है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, सीटीडी ने जमात उद दावा नेताओं के खिलाफ विभिन्न शहरों में 41 प्राथमिकी दर्ज की थी।

यह भी पढ़ें:

Aryan Khan Drug Case:NCB की चांडाल चौकड़ी के नामों का किया Nawab Malik ने खुलासा, कौन-कौन हैं वसूली पार्टनर

Diwali की लापरवाहियों का परिणाम भुगत रही Delhi, AQI अभी भी 436 के गंभीर श्रेणी में, सांस लेना हुआ दूभर

इराकी पीएम मुस्तफा अल कदीमी पर ड्रोन बम से हमला, पीएम आवास को किया गया टारगेट

Share this article
click me!