14 साल की इस लड़की के कारनामे से पाकिस्तानियों को लगी है मिर्ची, कोर्ट ने कहा- देखो विदेश ना भाग जाए

14 साल की दुआ जेहरा (Dua Zehra) ने घर से भागकर 21 साल के प्रेमी से निकाह किया था। वह अप्रैल से गायब है। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को उसे पेश करने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस लड़की को बरामद नहीं कर सकी।

Asianet News Hindi | Published : Jun 3, 2022 10:02 AM IST / Updated: Jun 03 2022, 03:41 PM IST

इस्लामाबाद। 14 साल की दुआ जेहरा (Dua Zehra) की प्रेम कहानी ने पाकिस्तानी में खलबली मचा रखी है। पाकिस्तानी जैसे मुल्क में किसी का प्यार करना बड़े गुनाह से कम नहीं। यहां प्यार करने पर मां-बाप द्वारा अपनी ही बेटी के खून से हाथ रंगने की घटनाएं आम हैं। अब डर इस बात का है कि दुआ जेहरा के साथ भी कुछ ऐसी घटना न हो जाए। 

दुआ जेहरा अपने प्रेमी से शादी करने के लिए घर से भाग गई थी। उसने 21 साल के जहीर अहमद से निकाह किया। इसके बाद उसपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों ने बेटी को अगवा किए जाने की एफआईआर करा दी। इसके बाद पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत की पुलिस दुआ जेहरा की तलाश में जुट गई। 

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अप्रैल से गायब है दुआ जेहरा 
केस दर्ज होने और दो राज्यों की पुलिस द्वारा तलाश किए जाने के बाद दुआ जेहरा ने  वीडियो जारी किया था। उसने कहा था कि पुलिस उसे परेशान कर रही है। पुलिस और घर के लोगों से उसकी जान को खतरा है। दुआ जेहरा ने  कहा था कि उसने अपनी मर्जी से विवाह किया है। दुआ जेहरा कराची से अप्रैल माह से गायब है। वह कहां है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरी ओर कोर्ट पुलिस को दुआ जेहरा को पेश करने के लिए आदेश पर आदेश दे रही है।

कोर्ट ने FIA से कहा- रखें निगरानी, कहीं दूसरे देश न चली जाए 
शुक्रवार को सिंध हाई कोर्ट में दुआ जेहरा से संबंधित मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने FIA (Federal Investigation Agency) को निर्देश दिया कि वह दुआ जेहरा को दूसरे देश ले जाने की किसी भी कोशिश  को नाकाम बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आईजी सिंध को दुआ जेहरा की पेशी में देरी के चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि शुक्रवार की सुनवाई के दौरान उसे कोर्ट में पेश किया जाए। पुलिस उसे आज भी कोर्ट में पेश नहीं कर पाई।

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इसके बाद कोर्ट ने FIA के डीजी को आदेश दिया कि वे देश के सरहदी इलाकों की निगरानी करें ताकि लड़की को दूसरे देश ले जाने की कोशिश को रोका जा सके। हाईकोर्ट ने NADRA और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आदेश दिया है कि इस मामले में आरोपियों के बैंक अकाउंट फ्रिज किए जाएं और राष्ट्रीय पहचान पत्र निलंबित किए जाएं। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि 10 जून को होने वाली अगली सुनवाई में लड़की को पेश किया जाए।

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