
लाहौर. पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नेवी के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में भारत ने निष्पक्ष सुनवाई के लिए बाहरी वकील की मांग की थी लेकिन पाकिस्तान ने इस मांग को ठुकरा दिया है। भारत की इस मांग को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अवास्तविक बताते हुए खारिज किया है।
कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने भारत की बाहरी वकील की मांग को नकारते हुए कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार भारत की यह मांग संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत से इस मामले में साफ कह दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय चलन के अनुसार हमारी अदालतों में उन वकीलों को ही पैरवी करने की अनुमति है, जिनके पास पाकिस्तान में प्रैक्टिस का लाइसेंस उपलब्ध हो।
भारत ने लगाए थे पाकिस्तान पर क्रियान्वयन के आरोप
दरअसल पाकिस्तान की ओर से यह बयान भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान के बाद आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का सही से क्रियान्वयन नहीं करने का आरोप लगाया था। भारत ने जाधव को बगैर किसी शर्त के राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने और एक भारतीय वकील उपलब्ध कराने की मांग कही थी।
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