श्रीलंका: 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, स्पीकर संभालेंगे कमान, 30 दिन में होगा चुनाव

Published : Jul 10, 2022, 07:05 AM ISTUpdated : Jul 10, 2022, 07:12 AM IST
श्रीलंका: 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, स्पीकर संभालेंगे कमान, 30 दिन में होगा चुनाव

सार

श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। उन्हें 30 दिन के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा।  

कोलंबो। श्रीलंका में आर्थिक संकट (Sri Lanka Economic Crisis) के चलते शुरू हुए विरोध के 116वें दिन जनता ने राजपक्षे परिवार का तख्ता पलट दिया। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने 13 जुलाई को इस्तीफा देने का फैसला किया है। उनके भाई महिंद्रा राजपक्षे ने मई में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। 

स्पीकर बनेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति
श्रीलंका के स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने ने सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। बैठक में पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने कुछ शर्तों के साथ इस्तीफा देने की बात की। वहीं, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की ओर से बताया गया कि वह 13 जुलाई को पद छोड़ देंगे। स्पीकर हिंदा यापा अभयवर्धने को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया है। वे अधिकतम 30 दिन राष्ट्रपति रहेंगे। इस दौरान नए राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। बैठक में सर्वदलीय सरकार बनाने का फैसला किया गया। यह सरकार जल्द आम चुनाव कराएगी।  

यदि राष्ट्रपति इस्तीफा दे दें तो क्या होगा?
यदि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस्तीफा दे देते हैं तो संसद को राष्ट्रपति के रूप में अपने सदस्यों में से एक का चयन करना होगा। नई नियुक्ति राष्ट्रपति के इस्तीफे के एक महीने के भीतर होनी चाहिए।

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तीन दिन के अंदर बुलाई जाएगी संसद की बैठक
यदि राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो उसके इस्तीफे के तीन दिनों के भीतर संसद की बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में संसद के महासचिव राष्ट्रपति के इस्तीफे के बारे में संसद को सूचना देंगे। इसके साथ ही खाली पद को भरने के लिए नामांकन की डेट तय होगी।

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कैसे चुने जाएंगे राष्ट्रपति?
यदि संसद के केवल एक सदस्य को राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया जाता है तो महासचिव को यह घोषित करना होगा कि उस व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना गया है। यदि एक से अधिक लोगों ने नामांकन किया हो तो गुप्त मतदान कराया जाएगा। जिस उम्मीदवार के पक्ष में पूर्ण बहुमत हो वह राष्ट्रपति चुना जाएगा।

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