पांच मिलियन डॉलर की शाही कलाकृति को कबाड़ समझ जलाने वाली लकड़ी पर फेंक दिया...

Published : May 29, 2022, 06:30 PM IST
पांच मिलियन डॉलर की शाही कलाकृति को कबाड़ समझ जलाने वाली लकड़ी पर फेंक दिया...

सार

सैकड़ों साल पुरानी शाही कलाकृति को केयरटेकर ने खराब हो चुका सामान समझकर फेंक दिया था। शाही कलाकृति की कीमत करीब पांच मिलियन डॉलर थी। जब घरवालों को पता लगा तो वे अवाक रह गए।   

लंदन। यूनाइटेड किंगडम में एक आलीशान घर की देखरेख करने वाले केयरटेकर ने करोड़ों की कलाकृति को खराब और सड़ा हुआ समझ कर अलाव जलाने के लिए फेंक दिया। घर के मालिकों को जब कलाकृति के नष्ट किए जाने की कोशिश के बारे में जानकारी हुई तो नौकर को नौकरी से निकाल दिया। दरअसल, खराब समझकर फेंकी गई शाही कलाकृति की कीमत करीब पांच मिलियन डॉलर आंकी गई थी। 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ब्रायन विल्सन, जिन्हें स्टैफ़र्डशायर में ग्रेड II सूचीबद्ध सीफ़र्ड हॉल में उनके पद से हटा दिया गया था, ने एक एंटीक डीलर को महारानी एलिजाबेथ I के हथियारों के शाही कोट वाले 460 साल पुराने सजावटी टुकड़े को ले जाने की अनुमति दी थी। विल्सन ने सोचा कि ओक ओवरमैंटल में वुडवर्म और सूखी सड़ांध भरी हुई थी और उन्होंने एंटीक डीलर को देने के पहले उसे जलाने वाली लकड़ियों के ढेर पर फेंक दिया था। बाद में एंटीक डीलर ने उस कलाकृति को बेचने की भी कोशिश की।

एंटीक डीलर एंड्रयू पॉटर ने नक्काशी को एक हेडबोर्ड में बदलने की योजना बनाई लेकिन इसकी कीमत जानकर वह सतर्क हो गया। फिर उसने इसे पिछले साल नीलामी के लिए रख दिया। स्टैफ़र्ड बोरो काउंसिल तब व्हाटवर्थ नीलामी को टुकड़ा बेचने से रोकने के लिए अदालत में गई थी।  उधर, विल्सन को उनके नियोक्ताओं द्वारा बिना अनुमति के ओवरमैंटल सौंपने के संबंध में एक जांच के लिए बुलाया गया। उसके अलावा विल्सन ने दो फायरप्लेस और एक ट्रैक्टर की बिक्री भी की थी। लेकिन वह नहीं पहुंचा। जांच में उसकी संलिप्तता पाए जाने के बाद उसे 2020 में बर्खास्त कर दिया गया। वह घोर कदाचार का दोषी पाया गया।

हालांकि, निकाल दिए जाने के बाद, विल्सन अपने नियोक्ता, सीफोर्ड हॉल नर्सिंग होम लिमिटेड को अनुचित बर्खास्तगी के लिए न्यायालय पहुंचे। रोजगार न्यायाधीश केट हिंडमार्च ने बर्खास्त करने को प्रक्रियात्मक रूप से अनुचित करार दिया। न्यायाधीश हिंडमार्च ने विल्सन को £ 4,065.82 भुगतान का आदेश दिया। न्यायाधीश ने यह भी फैसला सुनाया कि वह अपनी बर्खास्तगी के लिए किसी अतिरिक्त मुआवजे के हकदार नहीं हैं।

 

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