
Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में अवैध रूप से रहे लोगों को निकालने के मिशन पर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने फैसला किया है कि अमेरिका में रहने वाले सभी अप्रवासियों को 30 दिन के भीतर संघीय सरकार के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उन्हें रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट चौबीसों घंटे अपने पास रखना होगा। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी कोर्ट से लाखों आप्रवासियों को संघीय सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराने की मंजूरी मिली है।
कोर्ट के आदेश के बाद अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट (DHS) ने कहा, "18 साल या उससे अधिक उम्र के सभी गैर-नागरिकों को हर समय अपना पहचान पत्र अपने पास रखना होगा। ट्रंप सरकार ने DHS को प्राथमिकता से नए नियम लागू करने का निर्देश दिया है। इसका पालन नहीं करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।"
DHS के सचिव क्रिस्टी नोएम ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप और मेरा हमारे देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों के लिए साफ संदेश है, तुरंत चले जाएं। अगर आप अभी चले जाते हैं तो आपके पास लौटने का अवसर होगा। आप अपनी आजादी का आनंद ले पाएंगे। अमेरिकी सपना जी पाएंगे। ट्रंप प्रशासन हमारे सभी इमिग्रेशन कानूनों को लागू करेगा। हमें यह जानना चाहिए कि हमारे देश में कौन है, ताकि हमारी मातृभूमि और सभी अमेरिकियों की सुरक्षा हो सके।"
इसका मतलब है कि सभी अप्रवासियों को (वैध वीजा, ग्रीन कार्ड, बॉर्डर क्रॉसिंग वीजा या I-94 एडमिशन रिकॉर्ड वाले लोग) अपने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट 24X7 साथ रखने होंगे। इसमें H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड वाले भारतीय भी शामिल हैं। अमेरिका के फेडरल इमिग्रेशन कानून में आवश्यक है कि जो लोग अमेरिकी नागरिक नहीं हैं और अमेरिका में रह रहे हैं (जिनमें अवैध रूप से रहने वाले लोग भी शामिल हैं) सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराएं।
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