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ध्वनिमत से No Confidence Motion गिरा, पीएम मोदी का मणिपुर को आश्वासन- 'देश आपके साथ है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा'

Aug 10 2023, 08:16 AM IST

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)  ने गुरुवार को विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बहस के दौरान अपनी बातें रखीं। मणिपुर में भड़की हिंसा पर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पीएम मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ 2 घंटा 12 मिनट तक स्पीच दिया। मणिपुर पर बात नहीं करने के आरोप में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। पीएम मोदी के भाषण के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वोटिंग का प्रस्ताव रखा। ध्वनिमत से सत्ताधारी दल ने इसके खिलाफ वोट किया और प्रस्ताव गिर गया।

 

No Confidence Motion 1st Day: निशिकांत दुबे ने 'बेटे-दामाद' पर किया कमेंट, रिजिजू बोले-मोदी सरकार को पूर्वोत्तर से सबसे अधिक प्यार

Aug 08 2023, 10:15 AM IST

No Confidence Motion Live. संसद में 8 अगस्त 2023 से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा पहुंच चुके हैं। विपक्ष की तरफ से गौरव गोगोई ने ओपनिंग कमेंट करते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरूआत की। जबकि बीजेपी की ओर से अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ निशिकांत दुबे ने वक्तव्य दिया। पक्ष-विपक्ष दोनों ने अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 8 अगस्त, 9 और 10 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले दिन की जोरदार बहस के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को बुधवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया है। पीएम मोदी 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा का जवाब देंगे।

मानसून सत्र: राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास, शाह बोले-सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई उल्लंघन नहीं

Aug 07 2023, 07:00 AM IST

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र का आज अहम दिन रहा। लोकसभा चुनाव 2024 में NDA का सामना करने के लिए विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए मोर्चे I.N.D.I.A के बीच राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल को लेकर जोरदार बहस हुई। दरसअल, सरकार ने राज्यसभा में विवादास्पद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक पेश किया था। इसे लोकसभा से पहले ही पास कर दिया गया था। बहस के बाद इस बिल को सरकार ने राज्यसभा में भी पास करा लिया। बिल पास होने के बाद उस अध्यादेश का स्थान लेगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग और विजिलेंस के अधिकार को लेकर लाया गया था। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद अब यह कानून बन जाएगा।