सार
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को चेतावनी दी है कि वे ऐसी अकादमिक डिग्रियां प्रदान न करें जिन्हें यूजीसी से स्वीकृति नहीं मिली है
नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को चेतावनी दी है कि वे ऐसी अकादमिक डिग्रियां प्रदान न करें जिन्हें यूजीसी से स्वीकृति नहीं मिली है।
आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को भेजे एक पत्र में कहा, “ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कुछ विश्वविद्यालय और संस्थान ऐसी डिग्रियां प्रदान कर रहे हैं जो यूजीसी द्वारा स्वीकृत नहीं हैं। इसके कारण याचिकाएं और उन छात्रों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिन्हें यह डिग्रियां प्रदान की जाती हैं। विश्वविद्यालयों को यूजीसी अधिनियम का पालन करना चाहिए और केवल वही डिग्रियां प्रदान करना चाहिए जिन्हें यूजीसी द्वारा स्वीकृति मिली हो।”
सूची से हटकर डिग्रियां प्रदान न करें
यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से कहा है कि वे यूजीसी द्वारा डिग्रियों के स्वीकृत किए गए नामों की सूची से हटकर डिग्रियां प्रदान न करें।
पत्र में कहा गया, “यदि किसी विश्वविद्यालय को यूजीसी द्वारा स्वीकृत डिग्रियों के अतिरिक्त कोई डिग्री प्रदान करनी है तो उसे वह डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने की मंजूरी लेने के लिए आयोग को छह महीने पूर्व सूचित करना होगा। विश्वविद्यालय को उक्त डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने का कारण और संपूर्ण विवरण भी बताना होगा।”