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पैनकार्ड कार्ड इनएक्टिव होने से बंद हो जाएंगी आपकी ये सुविधाएं, जानें आधार से लिंक करना क्यों है जरूरी
बिजनेस डेस्क. केंद्र सरकार द्वारा कई बार पैन कार्ड (PAN CARD) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करने के लिए डेट बढ़ाई गई है। सरकार ने बजट 2021 में आयकर अधिनियम, 1961 में 234H की एक नई धारा (new section of 234H in the Income Tax Act) जोड़ी है। इस धारा के अनुसार अगर निर्धारित समय में पैन को आधार से नहीं जोड़ा जाता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। आधार को अपने पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2021 है। अगर आपका पैन लिंक नहीं है तो आपको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है? आइए जानते हैं?
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क्या है पैन कार्ड
पैन कार्ड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया दस अंकों का यूनिक अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर (unique alphanumeric number) है। लोग इसे लैमिनेटेड प्लास्टिक कार्ड (laminated plastic card) के रूप में कैरी करते हैं।
इनएक्टिव हो सकता है कार्ड
ऐसी कुछ स्थितियां हैं जहां पैन कार्ड ले जाना अनिवार्य होता है। अगर आपने अपने पैनकार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपको पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। ऐसे में आपको कई तरह के ट्रांजेक्शन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
इन जगहों में पैनकार्ड बहुत जरूरी
किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक में खाता खोलना।
क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए।
डिपॉजिटरी, पार्टिसिपेंट, सिक्योरिटीज के कस्टोडियन या सेबी में किसी अन्य व्यक्ति के साथ डीमैट अकाउंट खोलना।
किसी होटल या रेस्तरां को 50,000 रुपये से अधिक कैश पेमेंट करना।
किसी दूसरे देश की यात्रा के दौरान 50,000 रुपये से अधिक की राशि पेमेंट करने पर।
यहां भी जरूरी है पैनकार्ड
किसी कंपनी या संस्थान का डिबेंचर या बांड (bonds) लेने के लिए 50,000 रुपये से अधिक की राशि का भुगतान।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बांड लेने के लिए 50,000 रुपये से अधिक की राशि का भुगतान।
किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक से बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, या बैंकर चेक की खरीद के लिए किसी एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक की राशि का कैश भुगतान।
कब है लास्ट डेट
पैनकार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की लास्ट डेट 30 जून, 2021 है। इससे पहले आप अपने पैन को लिंक कर लें।
कैसे करें लिंक
पैन कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ना बहुत ही सरल प्रक्रिया है। सरकार ने ऐसा करने के लिए कई तरीके भी दिए हैं। अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर आसानी से कर सकते हैं।