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NPS में इन्वेस्टमेंट करके 9.5 लाख रुपए तक बचा सकते हैं टैक्स, जानें इसकी पूरी प्रॉसेस
| Published : Mar 30 2021, 11:34 AM IST / Updated: Mar 30 2021, 12:54 PM IST
NPS में इन्वेस्टमेंट करके 9.5 लाख रुपए तक बचा सकते हैं टैक्स, जानें इसकी पूरी प्रॉसेस
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इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD(1), जो 80C के तहत ही आता है, में 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करके उस पर टैक्स बचाया जा सकता है। अधिकतम निवेश या तो बेसिक सैलरी का 10 फीसदी हो सकता है या फिर 1.5 लाख रुपए। इनमें जो भी कम हो, उस पर टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा। (फाइल फोटो)
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इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपए का अतिरिक्त निवेश किया जा सकता है। यह 80C के निवेश से अलग होगा। इसमें भी टैक्स में छूट का फायदा मिलता है। (फाइल फोटो)
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इनकम टैक्स के सेक्शन 80CC(2) के तहत नियोक्ता की तरफ से कर्मचारी के टियर-1 एनपीएस अकाउंट में योगदान किया जाता है। इसमें कर्मचारी की सैलरी का अधिकतम 10 फीसदी (केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले में 14 फीसदी) तक योगदान किया जा सकता है। यह डिडक्शन नए टैक्स सिस्टम में भी संभव है। (फाइल फोटो)
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एनपीएस (NPS) में निवेश करके सेक्शन 80CCD(1) के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स बचाया जा सकता है। उसके अलावा 90CCD(1B)) के तहत 50 हजार रुपए तक पर टैक्स बचाया जा सकता है। 80CC(2) के तहत बेसिक सैलरी का 10 फीसदी टैक्स छूट में आ जाएगा। इस तरह देखा जाए तो कुल मिलाकर सिर्फ एनपीएस से ही 2 लाख रुपए से ज्यादा आय पर टैक्स में छूट मिल सकता है। (फाइल फोटो)
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अगर नियोक्ता की तरफ से कर्मचारी की सैलरी का 10 फीसदी उसके एनपीएस अकाउंट में डाला जाता है, तो एनपीएस में निवेश करके 9.5 लाख रुपए तक बचाया जा सकता है। हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सैलरी कितनी है। (फाइल फोटो)
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अगर सैलरी 50 हजार रुपए महीना है, तो 2.6 लाख रुपए तक के डिडक्शन का फायदा लिया जा सकता है। वहीं, अगर सैलरी 6.25 लाख रुपए महीना या उससे ज्यादा है तो अधिकतम 9.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन सिर्फ एनपीएस में निवेश के जरिए ही लिया जा सकता है। इसमें से 7.5 लाख रुपए का निवेश 80CC(2) के तहत मिल जाएगा। (फाइल फोटो)