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2.67 लाख रुपए का फायदा लेने के लिए बचे बस 3 दिन, पेनाल्टी से बचना है 31 मार्च से पहले करें ये 10 काम
बिजनेस डेस्क। वित्तीय वर्ष (financial year) 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। इससे पहले कई सारे अहम कामों को निपटाना जरूरी है। बैंकिंग और निवेश और वित्त से जुड़े कई कामों के लिए आपके अपडेट करना होगा। यदि ये काम करने से आप चूक जाते हैं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं करदाता, अपने ई-फाइल किए गए आईटीआर में कोई गलती देखते हैं, तो भी आप उस गलती को 31 मार्च 2022 की दी गई समय सीमा तक एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। देखें वो 10 काम जिन्हें आपको 31 मार्च तक करना जरुरी है...
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इनकम टैक्स रिवेट
आयकर में छूट ( income tax rivet) का फायदा लेने के लिए आपको 31 मार्च तक इंवेस्ट करना होगा। आयकर छूट के लिए इस एक्ट में कई 80C और 80D के सेक्शन तहत इंवेस्टमेंट पर कर छूट का लाभ मिल सकता है। आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के इंवेस्टमेट पर कर छूट ली जा सकती है।
पैन-आधार लिंकिंग
31 मार्च 2022 आधार कार्ड के साथ पैन को लिंक (PAN-Aadhaar Linking) कराने की समय सीमा भी है। इसमें विफल रहने पर किसी का पैन कार्ड निष्क्रिय या अमान्य हो जाएगा। धारा 272बी के तहत, अमान्य पैन कार्ड ले जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं बैंक जमा ब्याज पर किसी का टीडीएस दोगुना हो जाएगा। यदि किसी के पास एक्टिव पैन अकउंट नहीं है तो बैंक उसकी इनकम पर 20% की दर से TDS काटेगा।
tax saving investment
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), ELSS म्यूचुअल फंड, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसी टैक्स सेविंग स्कीमों में निवेश करने से इनकम टैक्स दाता को अपने निवेश पर छूट के लाभ का दावा करने में मदद मिलती है। इसलिए, एक टैक्सपेयी को ये सलाह दी जाती है कि वह अपने कर बचत वाले इंवेस्टमेंट को जरुर असेसमेंट कर लें। अगर अभी भी टैक्स सेविंग निवेश के लिए कुछ गुंजाइश बाकी है, तो उन्हें 31 मार्च, 2022 तक इस संभावना का लाभ उठाया जा सकता है।
रिवाइज्ड या लेट आईटीआर फाइलिंग
assessment year 2021-22 के लिए Late ITR Filing की अवधि 31 मार्च 2022 है। इसलिए, एक करयोग्य आय वाला व्यक्ति जो नियत तारीख तक अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहा है, उसे 31 मार्च 2022 तक अपना आईटीआर फाइल करना चाहिेए। वहीं वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देर या रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है। देर से आईटीआर ऑनलाइन दाखिल करने वाला व्यक्ति अभी भी 31 मार्च 2022 को या उससे पहले इसे एडिट कर सकता है। करदाता, यदि आप अपने ई-फाइल किए गए आईटीआर में कोई गलती देखते हैं, तो भी आप उस गलती को 31 मार्च 2022 की दी गई समय सीमा तक एडिट कर सकते हैं। वित्त वर्ष के लिए रिटर्न भरने की तय समय सीमा खत्म होने के बाद देर से रिटर्न फाइल किया जाता है। इसके लिए करदाता को 10 हजार रुपए जुर्माना देना होता है।
बैंक खातों के लिए केवाईसी अपडेट
वर्ष 2021 के अंत में बढ़ते ओमीक्रोन खतरे की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंक खाते केवाईसी अपडेट (KYC Update) के लिए 31 दिसंबर 2021 को खत्म होने वाली अवधि को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया था। वहीं अब बैंक खाताधारकों को 31 मार्च 2022 तक केवाईसी अपडेट करना होगा। KYC के तहत कस्टमर से उसके पैन कार्ड,आधार, पासपोर्ट जैसे डॉक्युमेंट को अपडेट कराना होता है। ऐसा नहीं करने पर बैंक अकाउंट से लेनदेन रोका जा सकता है।
Stocks and Equity Funds
स्टॉक्स और इक्विटी फंड्स (Book Profit from Stocks and Equity Funds) पर 1 लाख रुपए से अधिक के लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स देना होता है। वहीं इससे संबंधित 1 लाख रुपए तक के लाभ पर टैक्स छूट का फायदा 31 मार्च तक उठाया जा सकता है। इसके लिए 31 मार्च से पहले 1 लाख रुपए तक की सीमा छूट के अतिरिक्त स्टॉक्स और इक्विटी फंड्स बेचने की प्रोसेस पूरी कर लेनी चाहिए । इसी रकम को अगले वित्त वर्ष में दोबारा निवेश कर दें।
प्रधानमंत्री आवास योजना में करें अप्लाई
प्रधानमंत्री आवास योजना ( Prime Minister's Housing Scheme) में पहली बार घर खरीदने वालों को सरकार होम लोन के इंटरेस्ट में सब्सिडी की पेशकश करती है। ये अधिकतम 2.67 लाख रुपए तक की है। इस स्कीम का लाभ उटाने के लिए आपको 31 मार्च तक क्लेम करना होगा।
छोटी बचत योजनाओं से इस तरह मिलेगा लाभ
पोस्ट ऑफिस में छोटी बचतों की स्कीमों में टाइम डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में संलग्न खातों को 31 मार्च तक बैंक के सेविंग अकाउंट या डाकघर में बचतखाता से जरूर जुड़वा लें। 1 अप्रैल 2022 से इन स्कीम्स का पैसा बचत खताा में ही मिलेगा। पोस्ट ऑफिस जाकर आप नगद में भुगतान नहीं प्राप्त कर सकेंगे। बचत खाता से लिंक कराने पर ब्याज का पैसा डायरेक्ट से ट्रांसफर हो जाएगा।
पीएम किसान योजना
पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) का लाभ ले रहे हितग्राहियों को 31 मार्च तक केवाईसी कराना जरूरी है। इसे ई-केवाईसी भी कराया जा सकता है। इसके बिना किसानों कोयोजना के तहत मिले वाले 2 हजार रुपए का भुगतान रुक जाएगा।
नई कंपनी को दें फॉर्म 12B
1 अप्रैल, 2021 के बाद कंपनी स्विच करने वाले एम्प्लाई को पुरानी नौकरी में कटे TDS की जानकारी फॉर्म 12B के जरिए नई कंपनी को देना होती है। यदि आपने 31 मार्च तक फॉर्म 12B नहीं जमा किया तो कंपनी आपका एक बार फिर TDS काट सकती है, इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकताहै। इसलिए समय रहते अपनी नई कंपनी को जानकारी उपलब्ध करा दें।