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30 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न भरना है जरूरी, जानें इसमें चूके तो क्या दंड भुगतना होगा
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पहले डेडलाइन थी 31 जुलाई
कोरोना संकट और लॉकडाउन को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ कार 30 सितंबर किया है। पहले यह तारीख 31 जुलाई रखी गई थी।
(फाइल फोटो)
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भी बढ़ी डेट
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भी रिटर्न फाइल करने की तारीख को बढ़ा कर 30 नवंबर, 2020 तक कर दिया गया है। आम तौर पर इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई ही होती है।
(फाइल फोटो)
रिटर्न फाइल नहीं करने पर लगेगी पेनल्टी
अगर किसी ने इस डेडलाइन तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसे पेनल्टी देनी होगी। तय तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने पर जुर्माना लगता है। मान लीजिए अगर आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 जुलाई है और किसी ने 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसे पेनल्टी देनी होगी।
(फाइल फोटो)
कितनी लगती है पेनल्टी
समय सीमा खत्म होने के बाद 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने पर 5000 रुपए पेनल्टी देनी होगी। वहीं, दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करने पर 10000 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले जाएंगे।
(फाइल फोटो)
हो सकती है जेल
समय से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने पर सिर्फ जुर्माना ही नहीं लगता, बल्कि जेल की सजा भी हो सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर 3 महीने से 2 साल तक जेल की सजा हो सकती है। वहीं, अगर इनकम टैक्स का बकाया 25 लाख रुपए से ज्यादा हो, तब 7 साल तक जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है।
(फाइल फोटो)
कब फाइल करना होता है आईटीआर
किसी भी वित्त वर्ष के लिए रिटर्न असेसमेंट ईयर में फाइल किया जाता है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए असेसमेंट ईयर वित्त वर्ष 2019-20 होगा। 31 मार्च 2020 तक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइन के साथ फाइल किया जा सकता है।
(फाइल फोटो)
तीसरी बार बढ़ाई गई अंतिम तारीख
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ( CBDT) ने पिछले महीने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख तीसरी बार बढ़ाई थी। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 31 मार्च 2020 तक आईटीआर दाखिल करना था। हालांकि, इसे पहले 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया। इसके बाद इसे बढ़ा कर 31 जुलाई आखिरी तारीख की गई। अब इसे बढ़ा कर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है।
(फाइल फोटो)