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मोदी सरकार के ऐलान के बाद इस स्कीम से लाखों परिवारों को मिलेगा फायदा, जानिए क्या है ये
बिजनेस डेस्क। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था की रफ्तार थम सी गई है। कारोबार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कई सारे प्रयास कर रही है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारी भरकम आर्थिक पैकेज की घोषणा की। साथ ही सरकार तमाम योजनाओं में भी नए सिरे से सहूलियत दे रही है।
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सरकार ने क्या घोषणा की
इसी के तहत सब्सिडी लिंक होम लोन स्कीम यानी प्रधानमंत्री आवास योजना में भी सरकार ने एक जरूरी बदलाव किया है। ये योजना तीन साल पहले शुरू की गई थी जो इसी साल मार्च में खत्म हो गई थी। मगर केंद्र सरकार ने योजना की अवधि एक साल और बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब इसे मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
क्या है ये स्कीम
इस स्कीम के तहत 6-18 लाख रुपये के बीच वार्षिक आय वालों को फायदा पहुंचता है। केंद्र सरकार की ये योजना शहरी गरीबों को घर देने के लिए थी। शहरी मध्य आय वर्ग की दो श्रेणियां बनाते हुए सरकार ने स्कीम की घोषणा की थी। इसमें -12 लाख वार्षिक आय के लिए MIG-1 और 12-18 लाख वार्षिक आय वालों के लिए MIG-2 श्रेणी बनाई थी।
दोनों कैटेगरी में क्या फायदा होता है?
MIG-1 में 9 लाख रुपये तक का होम लोन दिया जाता है। ये लोन 20 वर्ष तक के लिए सिर्फ 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर दिया जाता है। जबकि MIG-2 में 12 लाख रुपये तक का होम लोन 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर 20 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है।
(प्रतीकात्मक फोटो)
फायदा उठाने के लिए क्या करना होता है?
प्रधानमंत्री की इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए बैंकों में होम लोन के लिए अप्लाई कर सब्सिडी की मांग की की जाती है। स्कीम के तहत होम लोन के पात्र व्यक्ति के एप्लिकेशन को केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के पास भेज दिया जाता है। अगर यहां आवेदन मंजूर हो जाता है तो संबन्धित बैंक के जरिए सब्सिडी अमाउंट व्यक्ति के खाते में जमा हो जाती है। और कुल लोन राशि से घट जाती है।
(प्रतीकात्मक फोटो)
कितने परिवारों को मिला है इस स्कीम का फायदा
तीन साल के दौरान देश में करीब 3.3 लाख से ज्यादा परिवारों को इस स्कीम का फायदा मिला है। स्कीम की अवधि एक साल के लिए बढ़ाए जाने से उम्मीद है कि करीब 2.5 लाख और शहरी लोग इसका फायदा पा सकेंगे।
(प्रतीकात्मक फोटो)
किसे सब्सिडी मिलेगी?
स्कीम के तहत उन व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आमदनी 6-8 लाख रुपये के बीच में होगी। ये आमदनी पति और पत्नी दोनों की मिलाकर होनी चाहिए। स्कीम के तहत फायदा उन्हीं घरों पर मिलेगा जो पहला हो या नया बना हो। अगर आपके पास पहले से ही घर है तो इस योजना के तहत स्कीम का फायदा नहीं दिया जाएगा।
(प्रतीकात्मक फोटो)