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यूपी लौट चुके हैं 26 लाख से अधिक प्रवासी कामगर, ऐसा करने पर बैंक अकाउंट में पा सकते हैं 6000 रुपए
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पहला उनका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। दूसरा वह बालिग होने चाहिए, मतलब अगर मुंबई से लौटे किसी प्रवासी मजदूर को नाम उसकी खेती के कागजात में है, तो वह किसान सम्मान निधि का हकदार होगा।
पिछले दिनों केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा था कि शर्तें पूरी करने वाला मजदूर रजिस्ट्रेशन करवाए, सरकार पैसा देने का तैयार है।
मजदूर के नाम पर खेत होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खुद ही स्कीम की वेबसाइट पर जाकर इसके फार्मर कॉर्नर के जरिए आवेदन किया जा सकता है।
संयुक्त परिवार का हिस्सा ही क्यों न हो, क्योंकि किसानों को सीधे मदद देने वाली इस स्कीम में परिवार का मतलब है कि पति-पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे। उसके अलावा अगर किसी का नाम खेती के कागजात में है तो उसके आधार पर वो अलग से लाभ ले सकता है।
व्यक्ति के पास खेती की जमीन के कागजात के अलावा पीएम किसान स्कीम का लाभ लेने के लिए बैंक अकाउंट नंबर और आधार नंबर होना जरूरी है। इस डेटा को राज्य सरकार वेरीफाई करती है, तब केंद्र सरकार पैसा भेजती है।