सार
राज्य में कई सनसनीखेज हत्याओं की वजह से मान सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। आंकड़ों पर गौर करें तो हाल ही में पंजाब पुलिस द्वारा सिक्योरिटी देने के बावजूद दो दो हाईप्रोफाइल हत्याएं की गई हैं।
Punjab Govt banned Firearms public display: सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में बंदूकों के सार्वजनिक प्रदर्शन की संस्कृति को लेकर बहस शुरू हो गई थी। बेवजह असलहों के प्रदर्शन को लेकर सरकार भी चिंतित थी। पंजाब सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए राज्य में असलहों व हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। सरकार ने कथित रूप से बंदूक संस्कृति और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गीतों पर प्रतिबंध लगाने के साथ असलहों के सोशल मीडिया पर भी प्रदर्शन को बैन दी है।
शस्त्र लाइसेंस का होगा रिव्यू
पंजाब सरकार ने अपने आदेश में राज्य में जारी शस्त्र लाइसेंस की रिव्यू का भी निर्देश दिया है। यह समीक्षा तीन महीने में पूरी कर ली जाएगी। अगले तीन महीने तक कोई नया शस्त्र लाइसेंस भी नहीं जारी किया जाएगा। साथ ही शस्त्रधारियों के लाइसेंस व अन्य बिंदुओं पर जांच के लिए औचक निरीक्षण भी किया जाएगा।
शादी, समारोह या धार्मिक कार्यक्रमों में भी प्रदर्शन पर रोक
राज्य सरकार के आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक स्थलों, शादी समारोहों और अन्य कार्यक्रमों में हथियार ले जाने और प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा करने वालों के साथ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश सरकार ने पुलिस को दी है।
हेट स्पीच पर तत्काल एफआईआर
भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने पुलिस को आदेशित किया है कि किसी भी समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच देने पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। राज्य में कई सनसनीखेज हत्याओं की वजह से मान सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। आंकड़ों पर गौर करें तो हाल ही में पंजाब पुलिस द्वारा सिक्योरिटी देने के बावजूद दो दो हाईप्रोफाइल हत्याएं की गई हैं। नवम्बर महीने में शिवसेना टकसाली गुट के नेता सुधीर सुरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी महीना डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी प्रदीप सिंह की हत्या भी कर दी गई। आप सरकार बनने के बाद जालंधर में अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल अम्बियन और सिंगर सिद्धू मूसेवाला की निर्मम हत्या भी सुर्खियों में रही। यही नहीं मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलीजेंस हेडक्वार्टर पर रॉकेट से ग्रेनेड हमला भी सुर्खियों में छाया रहा।
यह है नया आदेश
- हथियारों और हिंसा का महिमामंडन करने वाले गानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- सोशल मीडिया सहित हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया।
- तीन माह के भीतर अब तक जारी शस्त्र लाइसेंसों की समीक्षा हो और यदि कोई शस्त्र लाइसेंस किसी गलत व्यक्ति को जारी पाया जाता है तो उसे तत्काल रद्द किया जाएगा।
- अगले तीन महीनों में कोई नया शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। ऐसा लाइसेंस तभी जारी किया जाना चाहिए जब संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत स्तर पर संतुष्ट हो कि इसे देना जरूरी है।
- आने वाले दिनों में विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण किया जाए।
यह भी पढ़ें:
देश में कानूनी पेशा सामंती और पितृसत्तात्मक...सीजेआई बोले-महिलाओं की भागीदारी हो सुनिश्चित