सार
उत्तर प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते है। इतना ही नहीं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट घर बैठे भी लगवाई जा सकती है। इसके लिए आनलाइन आवेदन में दो विकप्ल होंगे पहला घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट पर वहीं दूसरा जिस कंपनी की गाड़ी है, उसके शोरूम पर जाकर।
लखनऊ: वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य हो गया है। इसको लगवाने में लोगों की परेशानी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आवश्यक दिशा-निर्देश तय करने के लिए कुछ दिनों की छूट भी थी। समय के साथ ट्रेफिक की समस्या भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बढ़ती मंहगाई के बीच वाहनों का चोरी होना एक गंभीर मामला बनता जा रहा है। किसी भी प्रकार की समस्या का निवारण लाने के लिए भारत सरकार ने सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य बना दिया है। इससे फर्जी नंबर प्लेट लगा कर गलत काम होने से भी रोका जा सकता है और आरोपी को पकड़ा भी जा सकता है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को सभी राज्य में लागू कर दिया गया है। मगर इस लेख के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के निवासी किस प्रकार से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है। इसको अप्लाई करने के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। इसको बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है और आधिकारिक वेबसाइट https://bookmyhsrp.com/ है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट घर बैठे भी लगवाई जा सकती है। इसके लिए आनलाइन आवेदन में दो विकप्ल होंगे पहला घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट (www.siam.in) की वेबसाइट पर वहीं दूसरा जिस कंपनी की गाड़ी है, उसके शोरूम पर जाकर। इसके लिए गाड़ी की आरसी को लेकर जाना पड़ेगा। घर पर लगवाएंगे तो दो पहिया के लिए 100 और चार पहिया के लिए 200 रुपए अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा।
जानिए क्या होती है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भारत में लाइसेंस प्लेट्स का स्टैण्डर्ड रूप है। इसकी खासियत यह है कि इसमें वाहन के मालिक की एवं उनके वाहन से जुड़ी सारी जानकारी निहित होती है, जैसे कि वाहन का मालिक का नाम, वाहन का चेसिस नंबर, वाहन का इंजिन नंबर, आदि दर्ज होता है। यह पूरी जानकारी कंप्यूटराइज्ड होती है। इसलिए इस प्लेट के माध्यम से वाहन की पूरी जानकारी निकाली जा सकती है। अगर कोई दुर्घटना हो या फिर कोई गैर कानूनी काम कर रहा हो तो वाहन में लगी हुई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के माध्यम से उसे पकड़ा जा सकता है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कोड को जब कम्प्युटर में डाला जाता है तो वाहन की सारी जानकारी निकाली जा सकती है। यह सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। यह नंबर प्लेट एक तरही की अल्युमिनियम की प्लेट होती है जिसमें सात नंबर का प्लेट लगाया जाता है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का स्टिकर कलर
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का कलर स्टिकर ईंधन का प्रकार और भारत सरकार द्वारा जारी की हुई अनुमति मात्रा प्रदूषण का प्रमाण होता है। इसको गाड़ी के आगे के भाग में चिपकाना होता है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कलर स्टिकर सभी वाहनो पर यानि की दो पहिया वाहन या 4 पहिया और उससे जायदा पहिये वाले वाहनो पर भी लगाया जाता है। अगर ईंधन का प्रकार सीएनजी है तो नीला कलर, डीजल है तो नारंगी कलर और अगर इलेक्ट्रिक है तो हरा स्टिकर का कलर होगा।
कैसे करें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई
1. यूपी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले मोबाइल के ब्राउजर पर जाए और वहां पर Book My HSRP सर्च करें।
2. BOOK-MY-HSRP दिखने के बाद उस पर क्लिक करना है।
3. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन दिखाई देंगे, प्राइवेट व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल।
4. वाहन किस ईधन से चलता है, उसको अपने हिसाब से चुने।
5. वाहन टू व्हीलर, फोर व्हीलर, हाईवे मोटर व्हीकल कौन सा है, कौन सी कंपनी का है इसको चुनकर राज्य चुन लेना है।
6. फिर डीलर की लिस्ट दिखाई देगी, जिससे भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना चाहते हैं, उसको चुने।
7. यहां पर वाहन की सभी जानकारी देनी है, जैसे: रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, चेचिस नंबर, इंजन नंबर, ई-मेल, मोबाइल नंबर। उसके बाद नेक्सट पर क्लिक कर देना है।
8. तारीख का चुनाव कर ले जिस दिन भी डीलर के पास जाना हो।
9. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उत्तर प्रदेश आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जिसे आप प्रिंट कर सकते हो।
कैसे करें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ऑफलाइन आवेदन
यूपी के मूल निवासी है तो वाहन की नंबर प्लेट के लिए ऑफलाइन HSRP बनवाना चाहते हैं, तो आप इन सभी बातों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। ऑफलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा। वहां से HSRP फॉर्म ले और फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को भर देना है। साथ ही अपने सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी अटैच कर देनी है। इसके बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के फॉर्म को आरटीओ ऑफिस में जमा कर देना है। फिर दी हुई तारीख पर आप दोबारा आरटीओ ऑफिस जाकर अपना यूपी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट प्राप्त कर सकते हैं।