सार
मेयर ने कानपुर के हडसन स्कूल में बने मतदान केंद्र में वोट डाला था। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने नियमों को ताक पर रखते हुए न केवल तस्वीरें खिंचवाईं, बल्कि उसे शेयर भी किया। उन्होंने BJP को वोट डालने की तस्वीर भी शेयर की है। यह मतदान की गोपनीयता को भंग करना है।
कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर (Kanpur) से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महानगर की मेयर प्रमिला पांडेय (Mayor Pramila Pandey) पर चुनाव नियमों का उल्लंघन करने का गंभीर आरोप लगा है। मेयर ने कानपुर के हडसन स्कूल में बने मतदान केंद्र में वोट डाला था। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने नियमों को ताक पर रखते हुए न केवल तस्वीरें खिंचवाईं, बल्कि उसे शेयर भी किया। उन्होंने BJP को वोट डालने की तस्वीर भी शेयर की है। यह मतदान की गोपनीयता को भंग करना है। कलेक्टर नेहा शर्मा ने कहा कि कानपुर की प्रमिला पांडेय द्वारा हडसन स्कूल मतदान केंद्र में मतदान की गोपनीयता भंग करने के कारण उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है। बताया जा रहा है कि डीएम के आदेश पर प्रमिला पांडेय के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
वहीं, पहले चरण में आगरा के एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र में दो मतदान अभिकर्ताओं ने बूथ के अंदर वोट डालने के वीडियो बनाए थे। इसके बाद इन्हें सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया था। तब वह तस्वीर कुछ ही देर में वायरल हो गई थी। मामला संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी पीएन सिंह ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए थे। थाना बरहन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, जबकि थाना एत्मादपुर पुलिस को प्रशासन की ओर से तहरीर मिलने का इंतजार था।
तीसरे चरण की 59 सीटों पर मतदान जारी
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राज्य के 16 जिलों के 59 निर्वाचन क्षेत्रों में तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है। यह मतदान सुबह सात बजे से शुरू होकर शाम छह बजे तक चलेगा। तीसरे चरण में दो करोड़ 16 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें एक करोड़ 16 लाख से अधिक पुरुष मतदाता और 99 लाख से ज्यादा महिला मतदाता हैं, जबकि एक हजार से अधिक किन्नर (थर्ड जेंडर) मतदाता शामिल हैं।
तीसरे चरण के निर्वाचन में कुल 59 विधानसभा क्षेत्रों में 627 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 97 महिला प्रत्याशी हैं। आयोग के अनुसार तीसरे चरण के चुनाव में कुल 25,794 मतदेय स्थल तथा 15,557 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं और कोविड-19 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1250 तक रखने के निर्देश दिये गये हैं। सभी मतदेय स्थलों पर रैंप, शौचालय तथा पीने के पानी की सुविधा सुनिश्चित की गई है।
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