कार इंश्योरेंस लेने से पहले नकली कार बीमा पॉलिसी की पहचान करना सबसे जरूरी है। इसके लिए बीमा कंपनी और एजेंट के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही पॉलिसी खरीदें।
कार इंश्योरेंस से जुड़े सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें। उनकी पॉलिसी में दी गई जानकारी को कंपनी की वेबसाइट पर ऑनलाइन जरूर चेक करें।
जब भी कार का इंश्योरेंस करवाएं यानी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें तो बीमा कंपनी की तरफ से दिए गए कार पॉलिसी नंबर को चेक करना न भूलें।
कार इंश्योरेंस जिस कंपनी से लेने जा रहे हैं, चेक करें कि कहीं उसके नाम से कोई और कंपनी तो नहीं है। इसकी जानकारी IRDAI के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन मिल जाएगी।
इंश्योरेंस कंपनी को IRDAI की तरफ से एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UID) मिलता है। ये नंबर बीमा पॉलिसी में भी रहता है। अगर बीमा पॉलिसी में यह नंबर नहीं है तो इसका मतलब पॉलिसी नकली है।
IRDAI की गाइडलाइन के अनुसार, हर बीमा पॉलिसी के लिए क्यूआर कोड अनिवार्य है। इसे स्कैन कर आसानी से पता कर सकते हैं कि पॉलिसी असली है या नकली। इसमें हर डिटेल्स होती है।
कार इंश्योरेंस का पेमेंट कैश की बजाय ऑनलाइन करें। अगर चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो ध्यान दें कि वह एजेंट नहीं बल्कि बीमा कंपनी के नाम पर होना चाहिए।