मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फ्रेंच ओलंपिक मेडलिस्ट को उनकी सरकार गोल्ड के लिए 80,000 यूरो, सिल्वर के लिए 40,000 यूरो, ब्रॉन्ज के लिए 20,000 यूरो देगी लेकिन उनमें से टैक्स भी कटेगा।
भारतीय एथलिट्स को जो कैश और गिफ्ट मिलते हैं, वो पूरी तरह टैक्स फ्री होते हैं, मतलब उन्हें अपने उपहारों पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है।
CBDT ने 2014 की साफ किया था कि केंद्र या राज्य सरकारों से ओलंपिक, राष्ट्रमंडल या एशियाई खेलों के मेडल जीतने वालों को दिए गए पुरस्कार आयकर अधिनियम धारा 10 (17A) के तहत छूट मिला है।
पेरिस ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली मनु भाकर और सरबजीत सिंह को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की पुरस्कार योजना में 30 लाख और 22.5 लाख रुपए मिलेगा, जो टैक्स फ्री होगा।
पंजाब और ओडिशा सरकारों से भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक में मेडल जीतने पर पुरस्कार देने की घोषणा की है, जो पूरी तरह टैक्स फ्री होगी। नीरज चोपड़ा को मिलने वाले पुरस्कार भी टैक्स फ्री।
2018 में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया कि पहले व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शूटर अभिनव बिंद्रा को मिले 96 करोड़ रुपए टैक्स फ्री हैं, क्योंकि ये इनाम सरकार से मिले थे।
आयकर अधिनियम के अनुसार, सरकार या किसी सरकारी संस्था से मिले गिफ्ट्स टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। फिर चाहे वे कैश हो, गाड़ी, घर या कोई अन्य चीज।