कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आधार कार्ड को जन्मतिथि (DOB) के सबूत के तौर पर दिए जाने वाले डॉक्यूमेंट की लिस्ट से बाहर कर दिया है।
यानी EPFO अब आधार को जन्मतिथि के प्रमाण-पत्र के तौर पर मान्य नहीं करेगा। इसकी जगह आपको कोई दूसरा डॉक्यूमेंट देना होगा।
आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था (UIDAI) के दिशा-निर्देश के बाद ये फैसला लिया गया है। UIDAI ने कहा कि आधार सिर्फ आपकी पहचान बताने का प्रूफ है।
EPFO ने सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पहले डेट ऑफ बर्थ अपडेट के लिए आधार कार्ड लगाना होता था, लेकिन अब इसे स्वीकारा नहीं किया जाएगा।
UIDAI के मुताबिक, आधार अधिनियम, 2016 के तहत डेट ऑफ बर्थ (DOB) के प्रमाण-पत्र के रूप में मान्य नहीं है। EPFO के फैसले को केंद्रीय भविष्य निधि कमिश्नर (CPFC) से भी मंजूरी मिल गई है।
EPFO में डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराने के लिए अब आप आधार की बजाय बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर आदि लगा सकते हैं।
अगर किसी शख्स के पास जन्मतिथि अपडेट के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो मेडिकल सर्टिफिकेट (Medical Certificate) के जरिये भी डेट ऑफ बर्थ अपडेट करा सकता है।
बता दें कि आधार नंबर 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है, जिसका इस्तेमाल पूरे देश में बतौर आइडेंटिटी प्रूफ (ID प्रूफ) किया जाता है। इसे UIDAI जारी करता है।