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क्या विराट-अनुष्का के बेटे को मिलेगी UK की नागरिकता?जानें क्या है नियम

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विराट-अनुष्का के बेटे का जन्म कहां हुआ

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक बार फिर पैरेंट बने हैं। लंदन में उनके बेटे का जन्म हुआ है। जिसका नाम अकाय रखा है। क्या लंदन में जन्म से अकाय को वहां की नागरिकता मिल जाएगी?

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क्या जन्म होने से ब्रिटेन की नागरिकता मिलेगी?

कोई व्यक्ति उस देश का नागरिक होता है, जहां उसका जन्म होता है लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उसके माता-पिता या दोनों में से कोई एक उस देश का नागरिक हो। हर देश में अलग-अलग नियम है।

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क्या विराट-अनुष्का के बेटे को मिलेगी UK की नागरिकता

विराट-अनुष्का भारतीय नागरिक हैं और सिर्फ हॉस्पिटैलिटी और बेहतर मेडिकल रिसोर्स के चलते बेटे के जन्म के लिए लंदन गए हैं। इसलिए जन्म के बावजूद अकाय को यूके की नागरिकता नहीं मिलेगी।

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यूके की नागरिकता पाने का क्या नियम है

पहले यूके में लगातार 5 साल वैध वीजा पर रहने के बाद कोई भी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता था। बाद में अंग्रेजी और कुछ सामान्य ज्ञान एग्जाम पास करना पड़ता था, अब नियम बदल गया है।

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यूके की नागरिकता पाने का नया नियम क्या है

अब जब नियम बदल गया है तो यूके में वैलिड वीजा के साथ 5 साल तक रहने के बाद भी किसी को परमानेंट नहीं बल्कि अस्थायी नागरिकता ही दी जाती है। इसे परमानेंट बनाने में 1 से 5 साल लगते हैं।

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ब्रिटेन की परमानेंट नागरिकता पाने का रूल

यूके की नागरिकता के लिए अब आवेदन करने वालों को अलग-अलग मुद्दों पर पॉइंट्स दिए जाते हैं। एक तय पॉइंट पाने के बाद यूके की स्थायी नागरिकता मिल जाती है।

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क्या यूके में शादी करके पा सकते हैं नागरिकता

नियम के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी ब्रिटिश नागरिक से शादी कर लेता है तो उसके लिए वहां की नागरिकता पाना काफी आसान हो जाता है। हालांकि, इसके लिए भी अलग से नियम है।

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