Hindi

क्या विराट-अनुष्का के बेटे को मिलेगी UK की नागरिकता?जानें क्या है नियम

Hindi

विराट-अनुष्का के बेटे का जन्म कहां हुआ

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक बार फिर पैरेंट बने हैं। लंदन में उनके बेटे का जन्म हुआ है। जिसका नाम अकाय रखा है। क्या लंदन में जन्म से अकाय को वहां की नागरिकता मिल जाएगी?

Image credits: Instagram
Hindi

क्या जन्म होने से ब्रिटेन की नागरिकता मिलेगी?

कोई व्यक्ति उस देश का नागरिक होता है, जहां उसका जन्म होता है लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उसके माता-पिता या दोनों में से कोई एक उस देश का नागरिक हो। हर देश में अलग-अलग नियम है।

Image credits: Pexels
Hindi

क्या विराट-अनुष्का के बेटे को मिलेगी UK की नागरिकता

विराट-अनुष्का भारतीय नागरिक हैं और सिर्फ हॉस्पिटैलिटी और बेहतर मेडिकल रिसोर्स के चलते बेटे के जन्म के लिए लंदन गए हैं। इसलिए जन्म के बावजूद अकाय को यूके की नागरिकता नहीं मिलेगी।

Image credits: Instagram
Hindi

यूके की नागरिकता पाने का क्या नियम है

पहले यूके में लगातार 5 साल वैध वीजा पर रहने के बाद कोई भी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता था। बाद में अंग्रेजी और कुछ सामान्य ज्ञान एग्जाम पास करना पड़ता था, अब नियम बदल गया है।

Image credits: Getty
Hindi

यूके की नागरिकता पाने का नया नियम क्या है

अब जब नियम बदल गया है तो यूके में वैलिड वीजा के साथ 5 साल तक रहने के बाद भी किसी को परमानेंट नहीं बल्कि अस्थायी नागरिकता ही दी जाती है। इसे परमानेंट बनाने में 1 से 5 साल लगते हैं।

Image credits: Getty
Hindi

ब्रिटेन की परमानेंट नागरिकता पाने का रूल

यूके की नागरिकता के लिए अब आवेदन करने वालों को अलग-अलग मुद्दों पर पॉइंट्स दिए जाते हैं। एक तय पॉइंट पाने के बाद यूके की स्थायी नागरिकता मिल जाती है।

Image credits: Getty
Hindi

क्या यूके में शादी करके पा सकते हैं नागरिकता

नियम के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी ब्रिटिश नागरिक से शादी कर लेता है तो उसके लिए वहां की नागरिकता पाना काफी आसान हो जाता है। हालांकि, इसके लिए भी अलग से नियम है।

Image Credits: Pexels