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Hit and Run में आखिर ऐसा क्या जिससे उबल पड़े ड्राइवर, जाम किया देश

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Hit and Run के नए कानून से बेहद डरे ड्राइवर्स

हिट एंड रन पर आए नए कानून का ट्रक-बस ड्राइवरों में इतना खौफ है कि वो इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं।

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नए हिट एंड रन कानून में आखिर ऐसा क्या?

नए कानून के तहत हिट एंड रन केस में ड्राइवरों को 10 साल तक की सजा या 7 लाख रुपये जुर्माने की बात कही गई है। यही वजह है कि तमाम ड्राइवर इससे बेहद डरे हुए हैं।

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इस कानून को लाने के पीछे क्या है सरकार की मंशा?

हिट एंड रन केस में सख्‍त नियम रखने के पीछे सरकार की मंशा यही है कि इससे सड़क हादसों में कमी आएगी। हालांकि, ड्राइवरों को लग रहा है कि ये उनके साथ गलत हो रहा है।

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हिट एंड रन कानून के किस प्रावधान का विरोध कर रहे ड्राइवर?

ड्राइवर उस प्रावधान का विरोध कर रहे हैं, जिसमें कहा है कि सड़क हादसा होने पर पुलिस को सूचित किए बिना मौके से भागने वाले ड्राइवरों को 10 साल सजा या 7 लाख का जुर्माना देना होगा।

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हिट एंड रन के नए कानून के चलते नौकरी छोड़ रहे ड्राइवर

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का कहना है कि नए नियमों के कारण ड्राइवर नौकरी छोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनसे कोई हादसा हो गया तो वो 7 लाख रुपये की रकम कहां से भरेंगे।

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हिट एंड रन पर अभी क्या है कानून?

अभी हिट एंड रन मामले में IPC की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना), 304A (लापरवाही के कारण मौत) और 338 (जान जोखिम में डालना) के तहत केस दर्ज किया जाता है। इसमें 2 साल की सजा है।

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हिट एंड रन में क्या हुआ बदलाव?

नए कानून में एक्सीडेंट के बाद अगर ड्राइवर भागता है या पुलिस को सूचना नहीं देता है तो उसे 10 साल तक की सजा भुगतनी पड़ेगी। साथ ही 7 लाख रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

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इन राज्यों में हो रहा सबसे ज्यादा विरोध

हिट एंड रन कानून के नए प्रावधान का सबसे ज्यादा विरोध जिन राज्यों में हो रहा है, उनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्‍ट्र, बिहार, मध्‍य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि शामिल हैं।

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आखिर क्या चाहते हैं ड्राइवर?

तमाम ड्राइवरों और बस-ट्रक ऑपरेटर्स का कहना है कि जब तक सरकार हिट एंड रन के नए कानून को वापस नहीं लेती, तब तक सड़कें जाम रहेंगी। ड्राइवर किसी सूरत में बस-ट्रक नहीं चलाएंगे।

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