जुलाई के तीसरे हफ्ते में सरकार पूर्ण बजट आएगा। मिडिल क्लास और टैक्सपेयर्स बजट से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। खासकर नौकरीपेशा लोग टैक्स में छूट चाहते हैं।
वैसे, अगर वित्त वर्ष की शुरुआत से ही तरीके से प्लानिंग करें तो 10 लाख तक की इनकम पर भी आपको एक रुपया Tax नहीं देना होगा। जानते हैं कैसे?
अगर किसी की सालाना इनकम 10 लाख रुपये है तो उसे IT के नियमों के मुताबिक 30% टैक्स देना होगा। लेकिन आप चाहें तो ओल्ड टैक्स रिजीम चुन निवेश और कटौती का फायदा उठा Tax बचा सकते हैं।
किसी की सालाना इनकम 10 लाख रुपए है तो उसे सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 50 हजार रुपये की छूट मिलेगी। ऐसे में अब उसे सिर्फ 9.50 लाख रुपये पर टैक्स देना होगा।
विभिन्न सरकारी स्कीमों जैसे PPF, EPF, ELSS, NSC जैसी योजनाओं में निवेश कर 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक् छूट ले सकते हैं। यानी अब सिर्फ 8 लाख रुपये पर टैक्स लगेगा।
अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सालाना 50 हजार का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सेक्शन 80CCD (1बी) के तहत 50000 की छूट मिलेगी। यानी अब आपको 7.5 लाख पर टैक्स देना होगा।
अगर आपने होम लोन लिया है तो IT के सेक्शन 24बी के तहत 2 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। यानी अब आपको सिर्फ 5.5 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स देना होगा।
IT के सेक्शन 80D के तहत आप मेडिकल इंश्योरेंस लेकर 25000 की छू पा सकते हैं। इसमें अलावा आप अपने पेरेंट्स के नाम हेल्थ पॉलिसी लेकर 50 हजार की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं।
यानी अब आपकी 5.5 लाख की इनकम से 75000 रुपए की छूट के बाद कुल टैक्सेबल इनकम 4.75 लाख रुपए रह जाएगी। ओल्ड टैक्स रिजीम में इस पर 1 रुपए का भी Tax नहीं देना होगा।