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सालाना इनकम 10 लाख..फिर भी नहीं लगेगा एक रुपया TAX, जानें कैसे

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बजट में Tax छूट चाहते हैं नौकरीपेशा लोग

जुलाई के तीसरे हफ्ते में सरकार पूर्ण बजट आएगा। मिडिल क्लास और टैक्सपेयर्स बजट से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। खासकर नौकरीपेशा लोग टैक्स में छूट चाहते हैं।

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10 लाख तक की इनकम पर कैसे बचाएं Tax

वैसे, अगर वित्त वर्ष की शुरुआत से ही तरीके से प्लानिंग करें तो 10 लाख तक की इनकम पर भी आपको एक रुपया Tax नहीं देना होगा। जानते हैं कैसे?

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10 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट के लिए चुनें Old Tax Regime

अगर किसी की सालाना इनकम 10 लाख रुपये है तो उसे IT के नियमों के मुताबिक 30% टैक्‍स देना होगा। लेकिन आप चाहें तो ओल्ड टैक्स रिजीम चुन निवेश और कटौती का फायदा उठा Tax बचा सकते हैं।

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50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 9.50 लाख की इनकम पर Tax

किसी की सालाना इनकम 10 लाख रुपए है तो उसे सबसे पहले स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन के तौर पर 50 हजार रुपये की छूट मिलेगी। ऐसे में अब उसे सिर्फ 9.50 लाख रुपये पर टैक्‍स देना होगा।

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सरकारी स्कीम में इन्वेस्ट कर उठाएं 1.50 लाख की छूट का फायदा

विभिन्न सरकारी स्कीमों जैसे PPF, EPF, ELSS, NSC जैसी योजनाओं में निवेश कर 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्‍ छूट ले सकते हैं। यानी अब सिर्फ 8 लाख रुपये पर टैक्‍स लगेगा।

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अब NPS में निवेशक कर पाएं 50 हजार की छूट

अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सालाना 50 हजार का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सेक्शन 80CCD (1बी) के तहत 50000 की छूट मिलेगी। यानी अब आपको 7.5 लाख पर टैक्स देना होगा।

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होम लोन लिया है तो मिलेगा 2 लाख की Tax छूट का फायदा

अगर आपने होम लोन लिया है तो IT के सेक्शन 24बी के तहत 2 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। यानी अब आपको सिर्फ 5.5 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स देना होगा।

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80D के तहत अपने और पेरेंट्स के हेल्थ इंश्योंरेंस पर पाएं 75000 की छूट

IT के सेक्शन 80D के तहत आप मेडिकल इंश्योरेंस लेकर 25000 की छू पा सकते हैं। इसमें अलावा आप अपने पेरेंट्स के नाम हेल्थ पॉलिसी लेकर 50 हजार की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं।

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अब आपको नहीं देना होगा 1 भी रुपए Tax

यानी अब आपकी 5.5 लाख की इनकम से 75000 रुपए की छूट के बाद कुल टैक्सेबल इनकम 4.75 लाख रुपए रह जाएगी। ओल्ड टैक्स रिजीम में इस पर 1 रुपए का भी Tax नहीं देना होगा।

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