ITR भरते समय आपने अगर एक छोटी-सी गलती कर दी तो आपका रिफंड भी अटक जाएगा। ऐसे में रिटर्न भरते समय बेहद बारीकी-सी इस बात का ख्याल जरूर रखें।
Income Tax विभाग के मुताबिक, रिफंड पाने के लिए आपका बैंक खाता पैन कार्ड से लिंक होना जरूरी है। इसके साथ ही उसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर वेरिफाई करवाना भी जरूरी होता है।
ITR भरने से पहले ये जरूर देख लें कि PAN बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं। साथ ही ये भी इंश्योर करें कि बैंक खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल, IT पोर्टल पर दिए नंबर से मैच कर रहा है या नहीं।
सबसे पहले अपने PAN कार्ड या Aadhaar कार्ड से ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।
अब My Bank Accounts पेज पर जाएं और 'Add Bank Account' पर क्लिक करें। इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप और होल्डर टाइप चुनें।
इसके बाद बैंक का IFSC कोड डालें। IFSC कोड डालते ही बैंक का नाम और ब्रांच ऑटोमैटिक आ जाएगा।
अगर आपका बैंक ई-फाइलिंग से जुड़ा है तो मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपके ई-फाइलिंग प्रोफाइल से ऑटोमैटिक आ जाएगा। अब 'Validate' पर क्लिक करें।
इसके बाद प्री-वैलिडेशन प्रॉसेस ऑटोमैटिक पूरी हो जाएगी। आपकी बैंकिंग डिटेल्स और रिक्वेस्ट बैंक को भेज दी जाएगी। 24 घंटे में वेबसाइट पर वैलिडेशन स्टेटस अपडेट हो जाएगा।