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फटाफट भर लें ITR...नहीं बढ़ने वाली डेडलाइन, चूके तो जुर्माना या जेल !

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ITR फाइल करने की डेडलाइन

इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट (ITR Filing Last Date) 31 जुलाई, 2024 है। जानकारी के मुताबिक, विभाग डेडलाइन को आगे बढ़ाने को मूड में नहीं है।

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डेडलाइन बीतने के बाद ITR न भरने पर क्या होगा

अगर इनकम टैक्स रिटर्न डेडलाइन पर नहीं भर पाते हैं तो टैक्सपेयर पर धारा 234A के तहत ब्‍याज और धारा 234AF के तहत जुर्माना विभाग लगा सकता है।

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जुर्माने के साथ ITR कब तक भर सकते हैं

अगर किसी वजह से लास्ट डेट तक ITR नहीं भर पाते हैं तो लेट फाइन और टैक्स पर ब्याज के साथ 31 दिसंबर, 2024 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद मौका नहीं मिलता है।

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लेट ITR पर कितना जुर्माना

देर से आईटीआर फाइल करने पर टैक्स पर ब्याज भी भरना पड़ता है और टैक्‍सपेयर्स को 5,000 रुपए तक फाइन (Late ITR Fees) देना पड़ सकता है।

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लेट ITR न भरने पर क्या होगा

अगर टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर, 2024 तक भी अपना आईटीआर नहीं भर पाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्हें नोटिस भेज सकता है। टैक्स की रकम पर 50 से 200% तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

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टैक्सपेयर पर हो सकता है केस

टैक्स रिटर्न ही समय पर फाइल न होने की कुछ परिस्थितियों में टैक्सपेयर पर केस भी हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इसका अधिकार है।

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टैक्सपेयर को हो सकती है जेल

अगर कोई टैक्सपेयर इनकम टैक्स कानून के तहत अपना ITRनहीं भरता है तो उसे 6 माह से लेकर 7 साल तक जेल की सजा हो सकती है। हालांकि, इसकी भी कुछ शर्तें होती हैं।

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टैक्सपेयर को कब जाना पड़ता है जेल

अगर टैक्स की राशि 10 हजार रुपए से ज्यादा नहीं है तो इस तरह के मामलों में इनकम टैक्स विभाग केस फाइल कर सकता है। ऐसे में टैक्सपेयर्स बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं।

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