इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट (ITR Filing Last Date) 31 जुलाई, 2024 है। जानकारी के मुताबिक, विभाग डेडलाइन को आगे बढ़ाने को मूड में नहीं है।
अगर इनकम टैक्स रिटर्न डेडलाइन पर नहीं भर पाते हैं तो टैक्सपेयर पर धारा 234A के तहत ब्याज और धारा 234AF के तहत जुर्माना विभाग लगा सकता है।
अगर किसी वजह से लास्ट डेट तक ITR नहीं भर पाते हैं तो लेट फाइन और टैक्स पर ब्याज के साथ 31 दिसंबर, 2024 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद मौका नहीं मिलता है।
देर से आईटीआर फाइल करने पर टैक्स पर ब्याज भी भरना पड़ता है और टैक्सपेयर्स को 5,000 रुपए तक फाइन (Late ITR Fees) देना पड़ सकता है।
अगर टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर, 2024 तक भी अपना आईटीआर नहीं भर पाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्हें नोटिस भेज सकता है। टैक्स की रकम पर 50 से 200% तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
टैक्स रिटर्न ही समय पर फाइल न होने की कुछ परिस्थितियों में टैक्सपेयर पर केस भी हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इसका अधिकार है।
अगर कोई टैक्सपेयर इनकम टैक्स कानून के तहत अपना ITRनहीं भरता है तो उसे 6 माह से लेकर 7 साल तक जेल की सजा हो सकती है। हालांकि, इसकी भी कुछ शर्तें होती हैं।
अगर टैक्स की राशि 10 हजार रुपए से ज्यादा नहीं है तो इस तरह के मामलों में इनकम टैक्स विभाग केस फाइल कर सकता है। ऐसे में टैक्सपेयर्स बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं।