फटाफट भर लें ITR...नहीं बढ़ने वाली डेडलाइन, चूके तो जुर्माना या जेल !
Business News Jul 27 2024
Author: Satyam Bhardwaj Image Credits:Pexels
Hindi
ITR फाइल करने की डेडलाइन
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट (ITR Filing Last Date) 31 जुलाई, 2024 है। जानकारी के मुताबिक, विभाग डेडलाइन को आगे बढ़ाने को मूड में नहीं है।
Image credits: Freepik
Hindi
डेडलाइन बीतने के बाद ITR न भरने पर क्या होगा
अगर इनकम टैक्स रिटर्न डेडलाइन पर नहीं भर पाते हैं तो टैक्सपेयर पर धारा 234A के तहत ब्याज और धारा 234AF के तहत जुर्माना विभाग लगा सकता है।
Image credits: Pexels
Hindi
जुर्माने के साथ ITR कब तक भर सकते हैं
अगर किसी वजह से लास्ट डेट तक ITR नहीं भर पाते हैं तो लेट फाइन और टैक्स पर ब्याज के साथ 31 दिसंबर, 2024 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद मौका नहीं मिलता है।
Image credits: Freepik
Hindi
लेट ITR पर कितना जुर्माना
देर से आईटीआर फाइल करने पर टैक्स पर ब्याज भी भरना पड़ता है और टैक्सपेयर्स को 5,000 रुपए तक फाइन (Late ITR Fees) देना पड़ सकता है।
Image credits: Freepik
Hindi
लेट ITR न भरने पर क्या होगा
अगर टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर, 2024 तक भी अपना आईटीआर नहीं भर पाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्हें नोटिस भेज सकता है। टैक्स की रकम पर 50 से 200% तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
Image credits: Freepik
Hindi
टैक्सपेयर पर हो सकता है केस
टैक्स रिटर्न ही समय पर फाइल न होने की कुछ परिस्थितियों में टैक्सपेयर पर केस भी हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इसका अधिकार है।
Image credits: Pexels
Hindi
टैक्सपेयर को हो सकती है जेल
अगर कोई टैक्सपेयर इनकम टैक्स कानून के तहत अपना ITRनहीं भरता है तो उसे 6 माह से लेकर 7 साल तक जेल की सजा हो सकती है। हालांकि, इसकी भी कुछ शर्तें होती हैं।
Image credits: freepik
Hindi
टैक्सपेयर को कब जाना पड़ता है जेल
अगर टैक्स की राशि 10 हजार रुपए से ज्यादा नहीं है तो इस तरह के मामलों में इनकम टैक्स विभाग केस फाइल कर सकता है। ऐसे में टैक्सपेयर्स बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं।