पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) लॉन्ग टर्म स्कीम है। इसमें शानदार रिटर्न मिलता है। इसमें निवेश कर आप टैक्स छूट के साथ ही साथ कंपाउंडिंग ब्याज दर का फायदा उठा सकते हैं।
पीपीएफ 15 साल की स्कीम है। जिसे बाद में पांच-पांच साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
पीपीएफ स्कीम में कोई भी पैसा लगा सकता है। जिनके पास EPF खाता है, वे भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस से ये खाता खुलवाया जा सकता है।
पीपीएफ की ब्याज दर हर तिमाही के आधार पर सरकार तय करती है। फिलहाल वर्तमान में जमा राशि पर 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है।
पीपीएफ खाते में एक साल में 500 से लेकर 1.50 लाख रु. तक निवेश कर सकते हैं। अगर ब्याज का पूरा लाभ पाना चाहते हैं तो हर महीने की 5 तारीख से पहले खाते में पैसा डाल दें।
एक खाताधारक सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। अगर पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक में पीपीएफ खाता खोला है तो दूसरी जगह इस खाते को नहीं खोल सकते हैं।
PPF नियमों के अनुसार, हर खाताधारक को नॉमिनेशन की प्रक्रिया परूी करनी है। खाता खोलने फॉर्म-A और नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरा कर फॉर्म-B भरना है ताकि मृत्यु होने पर राशि क्लेम हो जाए।
पीपीएफ खाते को बंद करने के लिए कम से कम 5 साल का वक्त पूरा होना चाहिए। किसी इमरजेंसी में ही खाता बंद कर सकते हैं। खाता बंद करने से पहले कारण का लीगल डॉक्यूमेंट दिखाना होगा।