Hindi

होली की मस्ती में भूल न जाएं ये जरूरी काम, वरना लग जाएगा 200% का चूना

Hindi

31 मार्च है डेडलाइन

फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो रहा है। ऐसे में कई चीजों की डेडलाइन भी खत्म हो रही है। इनमें एक ITR-U (अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न) भी है, जिसे भरने की लास्ट डेट 31 मार्च है।

Image credits: Freepik
Hindi

ITR-U न भरने पर क्या होगा

अगर होली के फेस्टिवल के चक्कर में गलती से अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भरने से चूक जाते हैं तो आपको 200 प्रतिशत तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।

Image credits: freepik
Hindi

अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न क्या है

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को गलती सुधारने के लिए एक मौका देता है।जिसे ITR-U कहते हैं। पुराने इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलती हुई है तो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सुधार सकते हैं

Image credits: freepik
Hindi

क्या नया रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं

अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न की सुविधा 1 अप्रैल, 2022 से शुरू की गई है। अगर आपने पहले इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो अपडेटेड रिटर्न के जरिए नया रिटर्न भी आसानी से फाइल कर सकते हैं।

Image credits: Freepik
Hindi

अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न का समय कब तक

अपडेटेड रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च होती है। रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से दो साल तक का रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। इस बार 2020-21 या 2021-22 के लिए ITR-U फाइल कर सकते है.

Image credits: Pexels
Hindi

ITR-U न भरने पर कितना जुर्माना

अगर लास्ट डेट तक भी अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर पा सकते हैं तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेयेबल टैक्स का 200 परसेंट जुर्माना लगा सकता है।

Image credits: Freepik
Hindi

ITR-U के लिए कितना एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है

रेलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होने के 12 महीने में अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की देनदारी और ब्याज का 25% बराबर, 12 महीने बाद और 2 साल से पहले रिटर्न भरने पर 50% अतिरिक्त टैक्स देना होगा

Image credits: Pexels

ATM यूज करते समय इन बातों का रखें ख्याल, वरना सफाचट हो जाएगा खाता

Delhi Liquor Scam: जानें शराब से कितनी होती है केजरीवाल सरकार की कमाई?

होली से पहले सोने ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, जानें आज Gold का ताजा रेट

आम आदमी की तरह ही अपने पैसे जमा करती हैं केजरीवाल की पत्नी, जानें कहां