फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो रहा है। ऐसे में कई चीजों की डेडलाइन भी खत्म हो रही है। इनमें एक ITR-U (अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न) भी है, जिसे भरने की लास्ट डेट 31 मार्च है।
अगर होली के फेस्टिवल के चक्कर में गलती से अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भरने से चूक जाते हैं तो आपको 200 प्रतिशत तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को गलती सुधारने के लिए एक मौका देता है।जिसे ITR-U कहते हैं। पुराने इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलती हुई है तो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सुधार सकते हैं
अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न की सुविधा 1 अप्रैल, 2022 से शुरू की गई है। अगर आपने पहले इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो अपडेटेड रिटर्न के जरिए नया रिटर्न भी आसानी से फाइल कर सकते हैं।
अपडेटेड रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च होती है। रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से दो साल तक का रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। इस बार 2020-21 या 2021-22 के लिए ITR-U फाइल कर सकते है.
अगर लास्ट डेट तक भी अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर पा सकते हैं तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेयेबल टैक्स का 200 परसेंट जुर्माना लगा सकता है।
रेलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होने के 12 महीने में अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की देनदारी और ब्याज का 25% बराबर, 12 महीने बाद और 2 साल से पहले रिटर्न भरने पर 50% अतिरिक्त टैक्स देना होगा