Hindi

1 दिन का बच्चा भी बचा सकता है आपका Tax, जानें कैसे

Hindi

1. PPF में करें इनवेस्ट

न्यूली पैरेंट्स बच्चे की पढ़ाई और भविष्य के लिए PPF में पैसा लगा सकते हैं। उनके 18 साल होने तक केयरटेकर के तौर पर आप ही अकाउंट मैनेज करेंगे। इस पर एनुअल 7.1% ब्याज मिल रहा है।

Image credits: Freepik
Hindi

पीपीएफ में निवेश कर टैक्स बचाएं

पीपीएफ में 500 से भी निवेश कर सकते हैं। 1 वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। 15 साल लॉक इन पीरियड है। बच्चे के नाम इसमें निवेश कर आप टैक्स बचा सकते हैं।

Image credits: Getty
Hindi

2. सुकन्या समृद्धि योजना से बचाएं टैक्स

अगर आपको बिटिया हुआ है, तो उसकी पढ़ाई और शादी की चिंता से मुक्त होने के लिए सुकन्‍या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में पैसे लगा सकते हैं।

Image credits: Getty
Hindi

सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज

10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में 8.2% का ब्‍याज मिलता है। इसमें सालाना 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। 250 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं।

Image credits: Pinterest
Hindi

सुकन्या समृद्धि स्कीम में टैक्स छूट

सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिल सकती है। इसमें 1.5 लाख तक सालाना निवेश पर टैक्स में छूट मिल सकती है।

Image credits: Freepik
Hindi

3. इंश्योरेंस प्रीमियम में निवेश

बच्चे के जन्म लेने पर पैरेंट्स उसकी सेहत का ख्याल रखते हैं। ऐसे में उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। इसे अपने फैमिली फ्लोटर प्लान में भी शामिल कर सकते हैं।

Image credits: Freepik
Hindi

बच्चे के नाम इंश्योरेंस से टैक्स में छूट

बच्चे के हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 80डी के तहत टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। पैरेंट्स और बच्चे के हेल्थ इंश्यरेंस के 25 हजार रुपए तक प्रीमियम पर टैक्स छूट मिल सकता है।

Image credits: Getty
Hindi

प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप टैक्स छूट

बच्चे के नाम हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर भी टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसकी जानकारी आईटीआर फाइल करते समय देनी होती है।

Image Credits: Freepik