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फॉर्म 16 के फाइल कर रहे ITR तो इन बातों का रखें ध्यान, वरना...

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ITR फाइल करने की लास्ट डेट

फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए बिना पेनाल्टी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2024 है।

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फॉर्म 16 क्या होता है

नौकरीपेशा यानी जॉब करने वालों को आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16 की जरूरत होती है, जिसे एंप्लायर यानी कंपनी जारी करती है। इससे इनकम टैक्स रिटर्न भरना आसान हो जाता है।

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फॉर्म 16 में क्या-क्या होता है

कंपनी जो फॉर्म-16 जारी करती है, उसमें टैक्सपेयर्स की ग्रॉस इनकम, नेट इनकम, इनकम से काटे गए TDS की जानकारी दी गई होती है। ऐसे में इस फॉर्म से रिटर्न दाखिल करना आसान हो जाता है।

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फॉर्म 16 में दो पार्ट होते हैं

फॉर्म-16 में दो पार्ट A,B होते हैं। A में तिमाही आधार पर इनकम पर काटे टैक्स की जानकारी और B में वित्त वर्ष में कुल सैलरी डिटेल्स और डिडक्शन-छूट की जानकारी होती है।

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फॉर्म 16 में इस बात का रखें ध्यान

इस बात का ध्यान रखें कि कंपनी जो फॉर्म-16 दे रही है, उसमें दोनों पार्ट हो। दोनों पार्ट में TRACES लोगो लगा होना चाहिए, ताकि उसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित हो पाए।

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फॉर्म 26 AS से मिलाएं फॉर्म 16

इनकम टैक्स दाखिल करने से पहले फॉर्म-16 का फॉर्म 26AS से मिलान करें। अगर दोनों के आंकड़ों में फर्क नजर आए तो इसकी जानकारी अपनी कंपनी को दें।

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फॉर्म 16 को न मिलाने पर क्या होगा

आपकी शिकायत के बाद कंपनी टीडीएस डेटा की जांच कर उसे ठीक करेगा। ऐसा न करने पर आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। फॉर्म 16 और फॉर्म 26 एएस की हर जानकारी मैच करनी चाहिए।

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