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31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने के हैं चार फायदे, यहां जानिए

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1. जुर्माना नहीं देना पड़ेगा

तय समय यानी डेडलाइन तक ITR न भरने पर जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। सालाना आय 5 लाख से ज्यादा होने पर 5,000 रुपए की लेट फीस देनी पड़ती है, समय पर आईटीआर भरने से इससे बच जाएंगे।

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2. नोटिस नहीं आता है

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके आय की जानकारी किसी न किसी सोर्स से मिल जाती है। समय पर आईटीआर न बरने पर आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है, इससे बचने के लिए समय पर रिटर्न भरें।

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3. ब्याज बच जाएगा

इनकम टैक्स के नियम के अनुसार, अगर टैक्सपपेयर ने अपने टैक्स का 90% तक नहीं चुकाया है तो सेक्शन 234B के तहत हर महीने 1% ब्याज पेनल्टी देना होगा। समय पर ITR भरने से इससे बच जाएंगे।

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4. टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं

आयकर नियम के अनुसार, निर्धारित तारीख तक ITR भरने से टैक्सपेयर अपने नुकसान को अगले वित्त वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड कर सकते हैं। मतलब अगले साल कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं।

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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन

फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) की आज 31 जुलाई को आखिरी दिन है। अगर अब तक आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तो फटाफट कर दें।

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ITR भरना किसके लिए जरूरी

2.5 लाख से ज्यादा सालाना इनकम, वित्त वर्ष में 2 लाख से ज्यादा यात्रा खर्च, वित्त वर्ष में 1 लाख बिजली बिल आया, करंट अकाउंट में 1 करोड़ और सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा होने पर

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ITR फाइल करने के कितने ऑप्शन

इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय दो ऑप्शन मिलते हैं। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर 2.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं

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