वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिना फाइन इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2024 है। इस दौरान गिफ्ट से मिले टैक्स को भी ध्यान में रखना चाहिए।
ITR दाखिल करते वक्त बर्थडे, शादी, एनवर्सरी जैसे मौकों पर मिले गिफ्ट्स आइटम्स की जानकारी भी देनी होती है। ऐसा न करने पर इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिल सकता है।
इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार, अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में 50 हजार की कीमत से ज्यादा का गिफ्ट मिला है तो इसकी जानकारी ITR में देना होगा।
गिफ्ट्स को आपकी ग्रॉस इनकम में जोड़ने का नियम है। यह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है। इस पर टैक्स स्लैब के अनुसार ही टैक्स लगाया जाता है।
आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 56(2)(x) के अनुसार, चेक या कैश में 50,000 से ज्यादा रकम, जमीन, मकान, ज्वेलरी, शेयर, पेंटिंग्स या किसी महंगे गिफ्ट पर टैक्स लगता है।
फैमिली सदस्य या ब्लड रिलेशन का कोई अगर गिफ्ट देता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। इस गिफ्ट की कोई लिमिट नहीं है।
शादी में मिले गिफ्ट्स टैक्स फ्री होते हैं। हालांकि, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय इनकी जानकारी देनी होती है। मैरिज प्रूफ जैसे शादी का कार्ड और फोटो भी देना पड़ता है।
अगर किसी वित्त वर्ष में कंपनी 5,000 रुपए तक गिफ्ट देती है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। इससे ज्यादा कीमती तोहफे पर टैक्स देना पड़ता है।